अमरावती

जिले के सभी अस्पतालों में जलप्रदूषण अधिनियम के तहत हो जांच

एड. संतोष कोल्हे ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से की मांग

दर्यापुर/दि.23- अमरावती जिले में सैकडोें हॉस्पिटल नर्सिंग होम ट्रामा सेंटर अस्पताल अस्तित्व में है. इन अस्पतालों में बडे पैमाने पर मरीजों का ऑपरेशन, प्रसुति, सिजेरियन किया जाता है. कुछ अस्पतालों द्वारा जैविक कचरा तथा घातक कचरे की कानून के प्रावधान नुसार प्रक्रिया कर उन्मूलन न करते हुए सार्वजनिक स्थान पर फेंका जाता है. जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता. इसलिए जिले के सभी अस्पतालों में जलप्रदूषण अधिनियम 1994 अनुसार उचित प्रकिया की जांच की जाए, यह मांग नागरिक हक संरक्षण समिति के अध्यक्ष एड.संतोष कोल्हे ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय अमरावती के विभागीय अधिकारी से की है. इस समय समिति के पदाधिकारी शरद रोहणकर व नागेश रायबोले उपस्थित थे.

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