अमरावतीमहाराष्ट्र

वाहनों को मॉडीफाय करना पड रहा भारी

यातायात पुलिस कर रही दंडात्मक कार्रवाई

अमरावती/दि. 5– किसी भी वाहन के मूल ढाचे में अपने मन से कोई भी बदलाव करना पूरी तरह से नियमबाह्य है. लेकिन इसके बावजूद शहर में मॉडीफाईड वाहनों की अच्छी-खासी संख्या देखी जा रही हैं. इसके चलते वाहन मॉडीफाय करने को लेकर विगत 10 माह के दौरान 108 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई. साथ ही कर्णकर्कश वाहन बजाने को लेकर 251 मामले दर्ज किए गए.
बता दें कि, किसी भी वाहन के बाजार में आने से पहले उसका पूरा ब्यौरा आरटीओ के पास दर्ज रहने के साथ ही आरसी बुक में भी दर्ज रहता है और वाहन के मूल आकार व रंग में अपने मन से किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता. बल्कि ऐसा करना कानूनन अपराध होता है. परंतु इसके बावजूद भी कई लोगों द्वारा अपने मन मुताबिक अपने वाहनों में कई तरह के बदलाव किए जाते है. जिसमें विशेष तौर पर दुपहिया वाहनों के साईलेंसर बदलना, रंग बदलना व मडगार्ड निकालना जैसे मामलों का समावेश होता है. साथ ही साथ कई लोग अपने वाहनों में कर्णकर्कश हार्न लगाने के साथ-साथ पुलिस के सायरन जैसी आवाज निकालने वाले हार्न भी लगाते है. ऐसे सभी वाहनों पर यातायात पुलिस द्वारा नजर रखी जाती है और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. जिसके तहत अमरावती प्रादेशिक परिवहन विभाग ने विगत 10 माह के दौरान 108 मॉडीफाईड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है. साथ ही कर्णकर्कश हार्न बजाने को लेकर 251 मामले दर्ज किए गए है.

* 10 माह में की गई कारवाईयां
चेसीस में बदलाव – 97
कर्णकर्कश हॉर्न – 251
सायरन लगाना – 158
फटाका साईलेंसर – 62

* किसी भी कंपनी द्वारा उत्पादित वाहन के आकार-प्रकार को विभिन्न मानकों के तहत अनुमति प्रदान की जाती है और वाहन के मूल आकार-प्रकार व रंग में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता. परंतु कुछ वाहनधारकों द्वारा वाहन के मूल आकार में अपने मन से ही बदलाव कर दिया जाता है. ऐसा पाए जाने पर मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.
– उर्मिला पवार, आरटीओ, अमरावती.

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