शैक्षणिक टूर निकालते समय नियमों का पालन करना जरुरी
शिक्षा विभाग ने जारी की नियमावली
* मुख्याध्यापक व शिक्षकों पर ही होगी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी
अमरावती/दि. 5-वर्तमान शीतकाल में जिले की अनेक शाला-महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक टूर निकाले जाते है. उसके लिए नीजि ट्रैवल्स बस किराए पर ली जाती है. विद्यार्थियों को टूर पर ले जाते समय नियमों का पालन कोई करते हुए नहीं दिखाई देता. कोई अनुचित घटना घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्राचार्य, मुख्याध्यापक व शिक्षक तैयार नहीं होते. टूर पर जाने से पहले पालकों से सहमति पत्र लिखकर लिया जाता है. उसमें विद्यार्थियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी यह उसकी ही रहेगी, उसे शाला जिम्मेदार नहीं रहेगी. यह शाला व्यवस्थापन की ओर से स्पष्ट किया जाता है. उस पृष्ठभूमि पर शिक्षा विभाग ने नियमावली जारी की है. शैक्षणिक टूर पर जानेवाले विद्यार्थियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी यह मुख्याध्यापक, शिक्षकों की ही रहेगी. शालाओं ने एफिडेविट पर गारंटी पत्र देने के बाद ही शैक्षणिक टूर को अनुमति दी जाएगी. यह बात शिक्षा विभाग ने स्पष्ट की है.
नागपुर में स्कूली छात्रों को शैक्षणिक टूर पर ले जानेवाली निजी ट्रैवल्स बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. इस घटना की पृष्ठभूमि पर शैक्षणिक टूर पर जानेवाले विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है. प्राथमिक व माध्यमिक विभाग को विद्यार्थियों के टूर के लिए नियमों का पालन करने की सूचना दी गई है. शैक्षणिक टूर पर जानेवाले विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यह संबंधित शाला-महाविद्यालयों के प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षकों की ही रहेगी.
* नियम व शर्तों का पालन करने पर ही अनुमति
एक वर्ष में एक ही शैक्षणिक टूर आयोजित करना होगा, टूर पर आने की सख्ती नहीं करनी होगी. विद्यार्थी व पालकों का सहमति पत्र लेने, टूर में शामिल विद्यार्थियों की सूची व संपर्क नंबर सहमति पत्र के साथ संलग्न करने, शाला व्यवस्थापन समिति, शाला समिति की सहमति से प्रस्ताव लेकर टूर का आयोजन करने, टूर के लिए 10 विद्यार्थियों के लिए एक इस प्रमाण में शिक्षकों की संख्या रखने, विद्यार्थियों के सुरक्षा की सभी जिम्मेदारी मुख्याध्यापक व सभी शिक्षकों की रहेगी. छात्राओं का सहभाग रहने पर महिला शिक्षिका को साथ रखना जरुरी होगा. टूर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बस से ही ले जाने, विद्यार्थियों को शैक्षणिक टूर के लिए ज्यादा शुल्क न लगाएं, जहां टूर निकाला जा रहा है, वहां के शासकीय अस्पताल का संपर्क नंबर साथ में रखने के निर्देश दिए गए है.
* नियमों का पालन करना जरुरी
शालाओं ने शैक्षणिक टूर निकालते समय शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करना जरुरी है और टूर की जिम्मेदारी मुख्याध्यापक व शिक्षकों की ही रहती है. एसटी महामंडल की बुकिंग रही तो ही टूर को अनुमति दी जाएगी आदि नियमों का टूर के लिए पालन करना जरुरी है.
– अरविंद मोहरे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक.