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ऑटो चालको को मोटार वाहन कानून का पालन अनिवार्य

शहर में चलाए जानेवाले ऑटो चालको को ड्रेसकोड, परमिट और बैच जरुरी

* शहर यातायात शाखा द्वारा जांच अभियान जारी
अमरावती/दि.30 – शहर में मनमाने तरीके से ऑटो चलाने और कहीं भी अपने वाहन खडे करनेवाले ऑटो रिक्शा चालको को मोटार वाहन कानून का पालन करने के लिए शहर यातायात शाखा की पश्चिम विभाग प्रमुख रिता उईके ने अभियान शुरु किया है. उन्होंने सभी ऑटो चालको को ड्रेसकोड, परमिट और बैच के साथ रहते हुए, यातायात नियमों का पालन करने का आवाहन किया है.
स्थानीय एसटी डिपो के पास यह अभियान जारी रहते यातायात निरीक्षक रिता उईके ने अमरावती मंडल को बताया कि, उनके द्वारा ऑटो स्टैंड पर ही कतार में ऑटो चालको को अपने वाहन पार्किंग करने, सडक पर कहीं भी ऑटो रिक्शा न खडे रखने, चालको को ड्रेसकोड में रहने के साथ ही पास में परमिट और बैच लगाकर रखने का आवाहन किया जा रहा है. अमरावती शहर में ऑटो रिक्शा की संख्या बेतहाशा बढी है. अनेक चालको के पास वाहन के कागजपत्र नहीं है. एक ही नंबर के दो-दो वाहन भी दिखाई देते है. नियमानुसार ऑटो रिक्शा में 4 यात्री बैठा सकते है. लेकिन चालको द्वारा यात्री सामने के सीट पर भी बैठाए जाते है. इस कारण अनेक बार गतिरोधक से वाहन उछलने पर अथवा नियंत्रण छूटने पर दुर्घटनाएं होती है. इन सभी बातों को टालने के लिए चालको को मोटार वाहन कानून का पालन करना आवश्यक है. इन्हीं बातों का जनजागरण करने और अवैध रुप ऑटो रिक्शा चलानेवालों पर कार्रवाई करने के लिए शहर यातायात शाखा द्वारा शहर में अभियान शुरु किया गया है. निरीक्षक रिता उईके अपने सहयोगी जवानों के साथ पश्चिम विभाग ऑटो रिक्शा के सभी पार्किंग स्थल व चौराहों पर जाकर इस बाबत ऑटो चालको से भेंट कर उन्हें यह आवाहन कर रही है. उनका कहना है कि, इसके बावजूद यदि किसी ऑटो रिक्शा चालको ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर कडी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही शराबी ऑटो चालको पर भी उनकी नजर रहेंगी. अभियान के दौरान चालको के कागजपत्र, परमिट, बैच और ड्रेसकोड की जांच जारी है. एक बार चेतावनी देने के बावजूद नियम तोडनेवाले ऑटो चालको के खिलाफ जगह पर ही दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है.

* चार माह में 2520 ऑटो चालको पर कार्रवाई
शहर यातायात निरीक्षक रिता उईके ने बताया कि, पश्चिम विभाग में फरवरी से अब तक कुल 2520 ऑटो रिक्शा चालको पर कार्रवाई की गई है. साथ ही जिन ऑटो रिक्शा चालको के पास वाहन के कागजपत्र नहीं है और उन्होंने अब तक चालान नहीं भरा है, ऐसे 5 ऑटो रिक्शा जब्त किए गए है.

* लोक अदालत में 37 लाख रुपए जुर्माना वसूल
यातायात निरीक्षक रिता उईके ने बताया कि, ऑटो रिक्शा सहित दुपहिया व चार पहिया ऐसे करीबन तीन लाख वाहन चालको के चालान पेंडींग है और करोडो रुपए जुर्माना बकाया है. गत 27 जुलाई को लोक अदालत भी हुई. ऑटो रिक्शा चालको को नोटिस देकर इस लोक अदालत में उपस्थित रहकर समझौता कर अपने चालान अदा करने कहा गया था. लेकिन ऑटो चालक वहां नहीं पहुंचे. लोक अदालत में अनेको ने अपने चालान भर दिए है. इसके जरिए 37 लाख रुपए जुर्माना वसूल हुआ है.

* अब सीधी कार्रवाई
ऑटो रिक्शा सहित अन्य सभी वाहन चालकों को जांच अभियान के तहत चेतावनी दी जा रही है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि, किन लोगों ने अब तक कार्रवाई के बाद जुर्माना अदा नहीं किया. क्योंकि, एक बार जिस धारा के तहत कार्रवाई होकर चालन दिया जाता है, उसी नियम का दोबारा उल्लंघन करने पर शासन स्तर पर तैयार मशीन जुर्माना डबल लगाती है. अधिकारी अथवा जवानों द्वारा मैन्यूअली इसमें कुछ नहीं किया जाता. चेतावनी के बावजूद यदि कोई यातायात नियमो का अथवा मोटार वाहन कानून का उल्लंघन करता है तो अब ‘ऑन दी स्पॉट’ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी निरीक्षक रिता उईके ने कहा.

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