अमरावती / दि. 23– अमरावती जिले समेत राज्य में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को अयोग्यता की कार्रवाई टालने के लिए नतीजा घोषित होने के 30 दिनों के भीतर टू वोटर एप के माध्यम से चुनावी खर्च का हिसाब देना आवश्यक है. राज्य चुनाव आयोग ने यह आवाहन किया है कि राज्य में 2, 352 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हुए साथ ही सरपंच पद के 130 पदों के लिए और 2, 950 सदस्य पद के रिक्त स्थानों के लिए 5 नवंबर को उप चुनाव हुए. 6 नवंबर को नतीजे घोषित हुए.
6 दिसंबर तक अवधि निर्विरोध विजयी हुए उम्मीदवारों समेत सभी प्रत्याशियों को 6 दिसंबर 2023 तक चुनावी खर्च का हिसाब पेश करना अनिवार्य है.
नक्सलग्रस्त व दुर्गम क्षेत्रों में 7 नवंबर 2023 को चुनावी खर्च का हिसाब किताब पेश करना अनिवार्य है.
नक्सलग्रस्त व दुर्गम क्षेत्रों में 7 नवंबर 2023 को चुनाव नतीजे घोषित किए गए. इसलिए इन उम्मीदवारों को 7 दिसंबर 2023 तक चुनाव खर्च पेश करना आवश्यक है. चुनाव आयोग के टू वोटर एप पर ही चुनावी खर्च भेजना अनिवार्य है. उप चुनाव में निर्विरोध विजयी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का हिसाब पारंपारिक पध्दति से पेश करने की सहूलियत रहेगी. निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी हैं.