अवकाश पर जाने से पहले विभाग प्रमुखों और बीडीओ को अनुमति लेना अनिवार्य
सीईओ ने जारी किए आदेश
अमरावती/दि.8– जिला परिषद अंतर्गत विभाग प्रमुखों व गटविकास अधिकारियों को अब अवकाश पर जाने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. विभाग प्रमुख व बीडीओ अवकाश पर जाते समय आवेदन भेजकर निकल जाते है. उनकी गैरमौजूदगी के कारण महत्वपूर्ण निर्णय दिक्कतें आती है. तथा आम लोगों के काम भी प्रभावित होते है. इस विषय पर सीईओ ने ध्यान केंद्रीत किया है. अवकाश पर जाने से पहले विभाग प्रमुख व बीडीओ को अनुमति मांगना अनिवार्य किया है. इस संबंध में पत्र सीईओ कार्यालय से संबंधितों को दिया गया है. इसलिए अब इसके आगे विभाग प्रमुखों को पूर्वसूचना देना अनिवार्य होगा.
कई बार महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाता है तथा कई बार महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करके निर्णय लेना जरूरी होता है. हालांकि ऐसे समय कई बार विभाग प्रमुख व गटविकास अधिकारी अवकाश पर जाने की बात कही जाती है. परिणामस्वरूप संबंधित विषय पर निर्णय नहीं लिया जाता. इसे देखते हुए अब सीईओ की लिखित अनुमति के बिना कोई अवकाश पर नहीं जाएगा, ऐसे आदेश जारी किए गए है. सीईओ की पूर्व अनुमति के बिना कार्यालय प्रमुख अवकाश पर गए तो कडी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.