अमरावती/दि.28 – फिलहाल कोरोना संक्रमण कम हुआ है, मगर कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. इस कारण सभी को कोरोना संक्रमण प्रतिबंधक अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है. जो व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा, उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है. सभी जिलाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिला परिषद सीओ, नप मुख्याधिकारियों को इस अध्यादेश का पालन कराने की जिम्मेदारी है. इस अध्यादेश के माध्यम से सभी निम्न सरकारी व निजी कार्यालयों के कर्मियों को भी मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया है.
अनलॉक के बाद से बाजारों में भीड उमड रही है. लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है. नागरिकों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटायजर का इस्तेमाल करना बद ही कर दिया है, ऐसी लापरवाही के चलते राज्य में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर ढाया था. इसी कारण वहीं दिन फिर से वापिस लौटने का डर रहने से पुरानी गलतियां न दोहराई जाए, इस बात पर विशेष ध्यान देने के निर्देश सरकार की ओर से जारी किये गए हैं.