पशुपालकों को नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
अन्यथा आवारा मवेशियों के मालिकों पर दर्ज होगा अपराध
* कोर्ट में जुर्माना देने के बाद मवेशियों को छोडा जाएगा
* निगमायुक्त ने विविध विभागों को दिए निर्देश
अमरावती/दि.27– निगमायुक्त की अध्यक्षता में 26 जुलाई को मवेशी पालन के संदर्भ में नियमन साथ ही सभी उत्पात नियंत्रण उपक्रम के बारे में बैठक ली गई. उपरोक्त बैठक में मनपा के माध्यम से उत्पात मचानेवाले व आवारा मवेशियों को बंदिस्त करते समय आनेवाली अडचने व कानूनी पक्ष पर चर्चा की गई. उसके अनुसार भविष्य में मवेशियों को छोडते समय यातायात पुलिस तथा संबंधित पुलिस थाने की इजाजत लेनी होगी. मवेशी पालन संदर्भ में संबंधित जिला दूध व्यवसाय अधिकारी ने लाइसेंस देते हुए मनपा का अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा. मवेशियों के पालन के संदर्भ में लाइसेंस नहीं बनाए है तो मवेशियों को आवारा समझकर महानगरपालिका की टीम द्वारा जब्त किया जाएगा. साथ ही इससे आगे के समय में पकडे गए मवेशी व मवेशियों के मालिकों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम व धारा के तहत अपराध दर्ज किए जाएंगे. साथ ही कोर्ट के समक्ष जाकर जुर्माने की कार्रवाई करने के पश्चात मवेशियों को छोडा जाएगा.
त्यौहार उत्पात नियंत्रण संबंध में आवारा कुत्तों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय, पशु संवर्धन विभाग आयुक्त कार्यालय साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल समिति, श्वान उत्पात नियंत्रण समिति (एबीसी नियम 2001) के मार्गदर्शन में साथ ही मानवीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार भारतीय जीवजंतु कल्याण मंडल के दिशानिर्देश का अनुसरण कर आवारा कुत्तों के संदर्भ में कार्यवाही की जाएगी. उपरोक्त बैठक में कुत्तों की शिकायतों के संदर्भ में हेल्पलाईन पर पंकज कल्याणकर (9823356912), सागर मैदानकर (7066448866), नीलेश सोलंके (9860430000) से संपर्क कर सकते है. मवेशियों के संदर्भ में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम धारा 89, धारा 90, धारा 91, धारा 92, धारा 100, धारा 106 इन धाराओं के तहत अनधिकृत पशुपालन के संदर्भ में पुलिस विभाग मार्फत अपराध दर्ज किया जानेवाला है. इस बैठक में पशु संवर्धन उपायुक्त, जिला दूध व्यवसाय विकास अधिकारी, यातायात पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर कोटनाके, पीआई व्ही. एस. आलेवार, समाधान वाटोले पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना गाडगेनगर, यातायात पुलिस, पुलिस निरीक्षक श्रीमती उईके तथा अधिकारी उपस्थित थे.
मवेशियों के पालन के संदर्भ में संबंधितो ने नियमों का पालन कर ही मवेशियों का पालन करें. ताकि उत्पात मचानेवाले पशुओं का पालन की वजह से नागरिकों व छोटे बच्चों की जनहानि व हादसे नहीं होंगे, इन सभी तथ्यों पर उपाययोजना करने के संदर्भ में विविध विभागों को निगमायुक्त ने निर्देश दिए है.