* रात 10 से सुबह 6 बजे से पहले प्रचार की अनुमति नहीं
अमरावती/दि.13-आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए चुनाव दौरान कानून व सुव्यवस्था का पालन होने के लिए रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, भोंपू बजाने के लिए पाबंदी लगाई गई है. इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार को व राजनीति दल को रात 10 से पूर्व सभा निपटानी होगी. कानून का उल्लंघन होने पर संबंधितों पर कार्रवाई व मामला दर्ज हो सकता है. इसमें कारावास, सजा प्रावधान भी है. नियमों का उल्लंघन करने पर आचार संहिता का उल्लंघन व अन्य धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी.
अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 16 मार्च से आचार संहिता लागू हुई थी. आचार संहिता 4 जून तक लागू रहेगी. इस दौरान उम्मीदवारों के मतदाताओं से मेलमिलाप, राजनीतिक दल व उम्मीदवारों की प्रचार सभा शुरु हुई है. इसमें समय का बंधन रखना अनिवार्य है. रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रचार के लिए भोंपू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इस संबंध में चुनाव निर्णय अधिकारी ने आदेश जारी किए है. इसके अलावा चुनाव दौरान नियमों का पालन अनिवार्य है. कानून का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
* घूमते वाहन में भोंपू नहीं कर सकते उपयोग
घूमते वाहन में भोंपू का उपयोग नहीं करने संबंध में इसके पूर्व ही स्पष्ट किया गया है. इसके अलावा पूर्व अनुमति के बिना वाहन, लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते. अन्यथा कार्रवाई होगी. बावजूद इसके भोंपू का उपयोग दिखाई दे रहा है. जिससे आदर्श आचारसंहिता भंग होने की बात स्पष्ट हो रही है.
* ध्वनि की सीमा अनिवार्य
लाउडस्पीकर की आवाज सीमा अनुक्रमता 10 डेसिबल और 5 डेसिबल से अधिक न हो. इस सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी. तथा उम्मीदवारों के प्रचारार्थ ध्वनिक्षेपक लगाने के लिए चुनाव विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के लाउडस्पीकर शुरु रहने की बात निदर्शन में आने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी.
आचार संहिता पालन करना अनिवार्य
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का पालन करना उम्मीदवार व राजनीतिक पार्टियों को अनिवार्य है. आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
-प्रवीण देशमुख, नायब तहसीलदार