अमरावतीमहाराष्ट्र

15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर्यावरण टैक्स देना अनिवार्य

प्रदूषण न बढने के लिए राज्य सरकार का निर्णय

* अवधि से पूर्व भुगतान न करने पर ब्याज के साथ वसुली
अमरावती/दि.13– यदि किसी वाहन चालक का वाहन पुराना है और उस वाहन को फिर से चलाना है तो पर्यावरण टैक्स भरना होगा. पर्यावरण टैक्स भरों और बिना किसी दिक्कत वाहन चलाओ यह ट्रेंड अब चल रहा है. पुराने वाहनों की वजह से प्रदूषण न बढें इसके लिए राज्य सरकार ने परिवहन कार्यालय के माध्यम से 2010 से पर्यावरण कर वसुलने की शुरुआत की है. इस संबंध में अमरावती के प्रादेशि परिवहन कार्यालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 15 साल से अधिक व्यवसायिक इस्तेमाल के वाहनों का लाइसेंस नूतनीकरण करते समय उसकी वर्तमान स्थिति को ध्यान में लिया जाता है. उस वाहन के कारण प्रदूषण बढने वाला होगा तो वह चलाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती. यदि वाहन चलाने की स्थिति में होगा तो ही टैक्स लिया जाता है. व्यक्तिगत पुराने वाहनों के प्रति लगाव रहने से पर्यावरण कर भरकर वाहन अपने पास रखने वालों की संख्या ज्यादा है. दिसंबर माह तक लगभग 18 लाख 85 हजार टैक्स ब्याज के साथ वसुल किया गया है, यह जानकारी प्रादेशिक परिवहन विभाग ने दी. इसलिए नागरिकों ने पर्यावरण टैक्स न भरने पर उनसे ब्याज के साथ वसुल किया जाएगा.

*क्या है पर्यावरण टैक्स?
दुपहिया अथवा फोर विलर वाहनों की निर्मिती के लिए 15 साल पूर्ण होने पर उसे चलाना है तो पर्यावरण कर भरना अनिवार्य है. पुराने वाहनों का पर्यावरण टैक्स लेेते समय उस वाहन के कारण प्रदूषण नहीं हो रहा हो, इसकी जांच की जाती है.

*18.85 लाख रुपए की वसुली
पर्यावरण कर वसुली के माध्यम से सभी वाहनचालकों से आरटीओ ने 2022-2023 इस वित्त वर्ष में 18 लाख 85 हजार रुपए की वसुली की है.

*किस वाहन को कितना टैक्स?
दुपहिया : 2000
तिपहिया : 750
फोर विलर (पेट्रोल) : 2500
फोर विलर (डिजल) :3000

पर्यावरण टैक्स भरना अनिवार्य
सरकार के निर्देश अनुसार वाहन को 15 साल के बाद फिर से चलाने के लिए यदि अनुमति चाहिए तो संबंधित वाहनों का पर्यावरण कर भरना अनिवार्य है. अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाती है.
-सिद्धार्थ ठोके,
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

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