अमरावतीमहाराष्ट्र

मेडिकल स्टोअर के सीसीटीवी फूटेज एक माह तक संभालना बंधनकारक

अन्न व औषधी प्रशासन विभाग ने जारी किये निर्देश

* दावा विक्रेताओं ने शर्त को बताया अव्यवहारिक
अमरावती /दि.5– जिले की 2 हजार से अधिक दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही एक माह के सीसीटीवी फुटेज को संभालकर रखने का निर्देश अन्न व औषधी प्रशासन द्वारा दिया गया है. जहां सरकार एवं एफडीए द्वारा इसे गैर कृत्यों को नियंत्रित करने के लिहाज से जरुरी कदम बताया गया है. वहीं जिले के लाईसेंसधारक दवा विक्रेताओं ने इन निर्देशों को अव्यवहारिक बताने के साथही खुद के लिए सिरदर्द बताया है. ऐसे में अब लाईसेंसधारक दवा विक्रेताओं व प्रशासन के बीच संघर्ष पैदा होने के स्पष्ट आसार दिखाई दे रहे है.
इस संदर्भ मेें एफडीए की ओरसे बताया गया कि, दवा दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही मरीजों की सुरक्षा सहित वैद्यकीय आस्थापनाओं की जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु यह कदम बेहद आवश्यक है. जिसके लिए प्रत्येक मेडिकल स्टोअर में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी ही चाहिए औरमेडिकल स्टोअर के प्रवेश द्वार, बाहर निकलने के मार्ग, प्रतीक्षा कक्ष व बिलिंग काउंटर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहनी चाहिए. साथ ही सीसीटीवी कैमरों के फूटेज को सीडीआर के जरिए एक माह सुरक्षित रखा जाना चाहिए. एफडीए की प्रभारी सहायक आयुक्त स्वाति बरडे ने संबंधित आस्थापनाओं के नाम नोटिस जारी करे हुए इस निर्देश पर अमल करने हेतु कहा है.
बता दें कि, राज्य में कुछ स्थानों पर दवाओं की खरीदी विक्री में घोटाले होने की घटनाएं उजागर हुई है. दो सप्ताह पूर्व ही यह जानकारी सामने आयी कि, अकोला में एक्सपाइरी डेट के पास पहुंच चुकी दवाओं की विक्री करने वाला एक बडा रैकेट सक्रिय था. जिसे देखते हुए सरकार द्वारा मेडिकल आस्थापनाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनिवार्यता लागू करने के संदर्भ में निर्णय लिया गया. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज उपलब्ध रहने पर संबंधित आस्थापना में ग्राहक व दुकानदार के बीच हुए व्यवहार, आस्थापना में दवाओं की आवक-जावक तथा दुकान के भीतरी हिस्से की रचना को लेकर जांच पडताल की जा सकती है. इसी बीच यह जानकारी भी सामने आयी है कि, जिले के 70 फीसद आस्थापनाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है. वहीं 30 फीसद आस्थापनाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. जिसके चलते अन्न व औषधी प्रशासन विभाग ने उन 30 फीसद आस्थापनाओं के नाम नोटीस जारी कर उन्हें सीसीटीवी की व्यवस्थाा उपलब्ध कराने हेतु स्मरण पत्र जारी किया है.
ज्ञात रहे कि, अमरावती जिले में 2 हजार से अधिक मेडिकल स्टोअर है. जिसमें से आधे से अधिक दुकानें अमरावती, बडनेरा, वलगांव एवं रहाटगांव परिसर में है. इनमें से अधिकांश दुकानदारों द्वारा अपने मेडिकल स्टोअर में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है. परंतु एक माह के फुटेज को संभालकर रखने का दुकानदारों द्वारा विरोध किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर प्रशासन इन दुकानदारों का कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है. बल्कि प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि, दुकानदारों को इस निर्देश का पालन करना ही होगा.

* सरकार के आदेशानुसार जिले के सभी दवा विक्रेताओं को उनकी आस्थापनाओं में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिये जा चुके है. इस समय करीब 70 फीसद आस्थापनाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके है. वहीं शेष 30 फीसद आस्थापनाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरु है. सभी आस्थापनाओं को अपने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एक माह तक संभालकर रखने की व्यवस्था करनी होगी.
– स्वाती बरडे,
औषधी निरीक्षक,
एफडीए अमरावती.

* अन्न व औषधी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हमेशा ही हमारी दुकानों का निरीक्षण व मुआयना किया जाता है. साथ ही हम हमें दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और एक माह के फुटेज संभालकर रखने हेतु कहा जा रहा है. यह एक तरह से एफडीए अधिकारियों द्वारा अपनी कार्यक्षमता को छिपाकर मेडिकल व्यवसायियों को तकलीफ देने वाला काम है. जिसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे.
– सौरभ मालानी,
अध्यक्ष, केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसो.

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