अमरावती

दुकानों का नाम फलक मराठी में लगाना अनिवार्य

अमरावती /दि.11– महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम अंतर्गत सभी व्यवसायिक दुकानों व आस्थापनों के नाम मराठी भाषा मेें लगाने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है. इस अधिनियम पर सभी दुकानदारों से अमल करने का आवाहन कामगार उपायुक्त द्वारा किया गया.
इस अधिसूचना के अनुसार जिले की सभी दुकानों व आस्थापनाओं के नाम फलक मराठी भाषा में स्पष्ट तौर पर दर्शनी हिस्से में लगाना अनिवार्य है. साथ ही अन्य भाषा में रहने वाले नाम फलक की तुलना में मराठी भाषा में लिखा नाम फलक ज्यादा बढे व स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए. साथ ही जिन आस्थापनाओं में शराब की विक्री या आपूर्ति होती है, उनके नाम फलक पर किसी महान व्यक्ति अथवा गड या किले का नाम नहीं लिखा जा सकता. उपरोक्त अधिनियम का पालन नहीं करने वाले दुकानों व आस्थापनाओं के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी.

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