रेती, गिट्टी व ईट की ढुलाई करते समय ताडपत्री लगाना जरुरी, अन्यथा 50 हजार का दंड
यातायात पुलिस रखेगी नजर, नियमों का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
अमरावती /दि.23– अक्सर ही रेती, गिट्टी व ईट की ढुलाई करते समय वाहनधारकों द्वारा ट्रक में लदे रेती, गिट्टी व ईट के ढेर को ताडपत्री डालकर ढांका नहीं जाता. जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले अन्य लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पडता है. साथ ही इसकी वजह से सडक हादसे घटित होने का खतरा भी रहता है. ऐसे में अब यदि रेती, गिट्टी व ईट की ढुलाई करते समय ताडपत्री नहीं लगाई गई, तो 50 हजार रुपए का दंड लगाया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि, रेती, गिट्टी व ईट की ट्रक व ट्रैक्टर के जरिए हमेशा ही ढुलाई होती है. किंतु यह ढुलाई करते समय ट्रक व ट्रैक्टर चालकों द्वारा ताडपत्री का प्रयोग नहीं किया जाता. इसकी वजह से धुल व मिट्टी रास्ते पर उडते रहते है और ऐसे वाहनों के पीछे चलने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पडता है. साथ ही इसकी वजह से सडक हादसे घटित होने का खतरा भी रहता है. ऐसे में रेती, गिट्टी व ईट की ढुलाई करते हुए उन्हें ताडपत्री से ढांकना बेहद जरुरी हो जाता है.
* गौण खनिज की ढुलाई करते समय ताडपत्री आवश्यक
– गौण खनिज को वाहन में लादकर ले जाते समय तेज रफ्तार व हवा की वजह से मिट्टी व धुल के कण उडने लगते है. जो रास्ते से आने-जाने वाले अन्य वाहनधारकों की आंखों में जाते है. जिससे कई बार ऐसे वाहन चालकों का संतुलन बिगड जाता है और सडक हादसे घटित होने की संभावना बन जाती है.
– ऐसे में यदि ढुलाई करते समय रेती, गिट्टी व ईट को ताडपत्री से ढांक दिया जाता है, तो रास्ते से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी.
* 50 हजार का दंड व लाईसेंस का निलंबन
ताडपत्री के ढांके बिना गौण खनिज की ढुलाई करने पर संबंधितों के खिलाफ 50 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने तथा उनके लाईसेंस को निलंबित करने की सजा का प्रावधान है.
* 1 जनवरी से कानून पर अमल
रेती, गिट्टी व ईट जैसे गौण खनिजों की ढुलाई करते समय ताडपत्री का प्रयोग नहीं करने पर की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई को 1 जनवरी से अमल में लाया जा रहा है.
* अब तक दंड की हो रही थी अनदेखी
अब तक ताडपत्री से ढांके बिना ही गौण खनिज की ढुलाई की जा रही थी तथा इसे लेकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी. जिसके चलते इस कानून की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था.
* क्यों लगाना चाहिए ताडपत्री
ताडपत्री लगाये बिना गौण खनिज की ढुलाई करने पर हवा से गौण खनिज के छोटे-छोटे कण उडते है, जो आसपास से गुजरने वाले लोगों एवं वाहन चालकों की आंखों में जा सकते है. जिससे सडक हादसा घटित होने की संभावना बनी रहती है.
गौण खनिज की ढुलाई करने वाले वाहनों के लिए स्वतंत्र नियमावली है. इन नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस कानून पर विगत 1 जनवरी से अमल किया जा रहा है.
– सिद्धार्थ ठोके,
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.