अमरावती

मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे भर्ती रहना आवश्यक नहीं

ग्राहक न्यायालय का बडा फैसला

बडौदा दि.16– मेडिकल इन्शुरंस क्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक नहीं है. अब समय बदल गया है, ऐसा स्पष्ट करते हुए बडौदा की ग्राहक मंच अदालत ने बीमा कंपनी को उनके ग्राहक को भरपाई देने के आदेश दिए.
बडौदा निवासी रमेशचंद्र जोशी की याचिका पर ग्राहक मंच ने यह फैसला सुनाया. जोशी ने वर्ष 2017 में नेशनल इन्शुरंस कंपनी के विरोध में शिकायत दाखिल की थी. कंपनी ने उसका मेडिकल क्लेम देने से इंकार कर दिया था. जोशी की पत्नी को वर्ष 2016 में डर्माटोमायोसायटिस बीमारी होने से उसे अहमदाबाद के लाइफ केयर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायंस एण्ड रिसर्च सेंटर में भर्ती किया था. उपचार के बाद दूसरे दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. जोशी ने इसके लिए बीमा कंपनी से 44 हजार 468 रुपए का क्लेम किया था. नियमानुसार मरीज को 24 घंटे तक भर्ती न किए जाने का युक्तिवाद कर कंपनी ने क्लेम देने से इंकार किया था.

* ग्राहक मंच ने क्या कहा
– मरीज को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक है अथवा नहीं यह बीमा कंपनी तय नहीं कर सकती.
– मरीज की स्थिति को ध्यान में रख केवल डॉक्टर ही निर्णय ले सकेत है, ऐसा भी मंच ने स्पष्ट किया. फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम देने से इंकार करने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज समेत 44468 रुपए जोशी को देने के आदेश दिए.
– मानसिक परेशान करने पर 3 हजार रुपए और खटले के खर्च के लिए 2 हजार रुपए भी देने के आदेश दिए.

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