15 दिन लगेंगे टैक्स के नये बिल जारी करने
मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे द्वारा अमरावती मंडल को जानकारी
* मामला स्थगित हाउस टैक्स बढोत्तरी का
* सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरु, मनपा में मीटिंग और मंथन के दौर
अमरावती/दि.9 – महापालिका द्वारा गत फरवरी में बढाये गये भारी भरकम संपत्तिकर पर राज्य शासन के मुखिया एकनाथ शिंदे द्वारा रोक लगाये जाने के बाद अमरावती के लोग हर्षित है. किंतु महापालिका का काम बढ गया है. उसे संपत्तिकर बढोत्तरी हटाकर नये टैक्स बिल जारी करने में कम से कम पखवाडेभर का समय लगने की जानकारी आयुक्त सचिन कलंत्रे ने आज सुबह अमरावती मंडल से बातचीत में दी. उन्होंने बताया कि, मातहत अधिकारियों के साथ उनकी सॉफ्टवेयर इंजिनीयर्स से भी मंत्रणा लगातार चल रही है. बहुत सारे मसलात है. लोगों को अब करेक्ट टैक्स नोटिस भेजना है. जिसे अपडेट करने में वक्त लगेगा.
उल्लेखनीय है कि, गत 6 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर के दोनों जनप्रतिनिधियों के जनहित में किये गये आग्रह को मान्य कर बढाया गया हाउस टैक्स वसूल करने पर रोक लगा दी. सीएम के निर्देश पर शहरी विकास मंत्रालय की उपसचिव ने हाथों हाथ मनपा को आदेश जारी कर दिये. जिससे अमरावती के हजारों संपत्ति धारकों को बडी राहत मिलने का दावा किया गया. यहां उल्लेखनीय है कि, हाउस टैक्स में भारी बढोत्तरी का आरोप कर कई लोग मनपा के विरुद्ध हाईकोर्ट में गये थे.
* क्या कहा आयुक्त ने?
इस बारे में मनपा नये समायोजित टैक्स की उगाही हेतु नोटीस कब भेजेंगी और क्या प्रक्रिया आगे रहेगी. यह पूछने पर आयुक्त कलंत्रे ने बताया कि, सॉफ्टवेअर को अपडेट करने के साथ अनेक इशु सॉर्ट आउट करना है. उनकी अधिकारियों विशेषकर टैक्स कलेक्शन के जिम्मेदार लोगों के साथ चर्चा चल रही है.
* प्रत्येक संपत्ति का अलग विषय
आयुक्त कलंत्रे ने बताया कि, एक ही एरिया की रहने पर भी संपत्ति का मूल्यमापन अलग-अलग हो सकता है. यह उसके निर्माण और वर्तमान अवस्था के साथ-साथ अन्य बातों पर निर्भर करता है. एकल समूह की संपत्तियां अलग-अलग श्रेणी में भी काउंट की जा सकती है. संपत्ति की आयु और निर्माण अवधि जैसी बातों पर गौर कर एवं एरिया ेके आधार पर नये सिरे से मूल्यांकन करना होगा. इसके लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना मशक्कत पूर्ण है. अधिकारी और हम सभी कैल्युलेशन में लगे है.
* शासन द्वारा दी राहत पहुंचाना है
आयुक्त कलंत्रे ने बताया कि, मनपा को मंत्रालय का निर्देश प्राप्त हो गया है. उस आदेशानुसार शहर के सभी संपत्तिधारकों को उसका लाभ पहुंचाना और दी गई राहत प्रदान करना मनपा का काम है. वह मनपा बराबर करने का प्रयत्न कर रही है. उन्होंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि, संपत्तिकर का भुगतान कर देने वाले नागरिकों को अगले बिल में इसे समायोजित करने की छूट अवश्य मिलेगी.