ईटभट्टी धारकों को केंद्र व्दारा निर्धारित दर पर मिलेगी राख
जिलाधिकारी ने दो दिन में निर्णय लेने का दिया आश्वासन

अमरावती / प्रतिनिधि दि.9 – केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राख की दर 1 रुपए प्रति टन निर्धारित की गई है, लेकिन रतन पॉवर लिमिटेड व मायक्रो मटेरियल मुंबई यह कंपनियां राजपत्र के अनुसार राख न बेचते हुए 100 रुपए प्रति टन इस तरह राख की अवैध रुप से बिक्री कर रहे है. इस आशय की शिकायत कल और आज इटभट्टी धारकों ने जिलाधिकारी से की थी. आज फिर इस मुद्दे पर इटभट्टी धारकों ने जिलाधिकारी से चर्चा की. चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्णय के लिए दो दिन का समय मांगा. इसी बीच इटभट्टी धारकों ने वाहन धारकों को आगामी दो दिन राख न उठाने के निर्देश दिये है.
जिलाधीश से की गई शिकायत में कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 25 फरवरी 2019 को एक अधिसूचना जारी की उसके अनुसार पॉवर प्लाँट से 300 किलोमीटर दूरी तक की इटभट्टी धारक से 1 रुपए प्रति टन भाव से राख बेचनी चाहिए, लेकिन कंपनी उस आदेश का उल्लंघन कर 100 गुना ज्यादा भाव ले रही है. जिससे इस कंपनी की राख यह महंगी साबित हो रही है. लगातार दो दिन इस मुद्दे पर जिलाधिकारी से इटभट्टी धारकों ने शिकायत की. जिसपर आज जिलाधिकारी ने दो दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया. महेंद्र दारोकार, जाहीद खान, अजय मसवाल, सागर अंबाडकर, महादेव गोंडाणे, राजेंद्र दातीर, प्रवीण संभे आदि उपस्थित थे.