बर्फ का नहीं, यह तो जहर का गोला
अमरावती/दि.15 – गरमी का मौसम आते ही स्कुल, कॉलेज के सामने व तमाम गली-मोहल्लों में बर्फ गोला की दुकाने सजनी शुरू हो जाती है. जहां विशेष तौर पर छोटे बच्चों की अच्छी-खासी भीडभाड दिखाई देती है, जो विभिन्न रंग से सजे बर्फ गोला खाने को बडे लालाईत दिखाई देते है. किंतु हकीकत यह है कि, यह बर्फ गोला बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं होता और कई बातों के आधार पर इसे जहर का गोला भी कहा जा सकता है. क्योंकि अधिकांश बर्फ कारखानों में पानी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता और अन्न व औषधी प्रशासन द्वारा भी बर्फ गोला की दुकानों या गाडियों पर कोई जांच-पडताल नहीं की जाती.
फुड एन्ड ड्रग्ज की अनुमति है क्या?
शहर में बेची जानेवाली तमाम तरह के खाने-पीने की वस्तुओं के लिए अन्न व औषधी प्रशासन से लाईसेन्स लेना बेहद आवश्यक होता है. किंतु इस विभाग द्वारा केवल दुकानों का ही पंजीयन किया जाता है और शहर में स्कुल व कॉलेजों के सामने एवं गली-मोहल्लोें में लगनेवाली खाद्यपेय पदार्थों की गाडियों पर इस महकमे का कोई ध्यान नहीं होता.
रंग खाने का या रासायनिक
बर्फ गोले को निकृष्ठ स्तर की बर्फ व रासायनिक रंगों के जरिये बनाया जाता है और उसमें स्वाद लाने के लिए सैकरीन का प्रयोग किया जाता है. इसका घोल बनाने के लिए भी अशुध्द पानी का प्रयोग किया जाता है.
जंग लगे साचे में तैयार की जाती है बर्फ
सभी बर्फ कारखानों में जिन सांचों में बर्फ तैयार की जाती है, उनमें लगातार नमकवाले पानी में रहने की वजह से जंग लग जाता है. साथ ही बर्फ बनाने के लिए काफी हद तक अशुध्द पानी का प्रयोग किया जाता है. ऐसे में अशुध्द बर्फ का सेवन करने की वजह से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है.
शहर में खाने योग्य बर्फ देनेवाला कारखाना ही नहीं
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अमरावती शहर में जितने भी बर्फ कारखाने है, उनके द्वारा तैयार की जानेवाली बर्फ औद्योगिक या व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग करने लायक होती है और यह बर्फ किसी भी लिहाज से खाने योग्य नहीं होती. अन्न व औषधी प्रशासन के पास भी अमरावती शहर में खाने योग्य बर्फ तैयार करनेवाले किसी भी कारखाने का पंजीयन नहीं है. लेकिन इसके बावजूद औद्योगिक प्रयोगवाली बर्फ को धडल्ले के साथ खाने-पीने की वस्तुओं में प्रयुक्त किया जाता है और इसी गुणवत्ताहीन व अशुध्द बर्फ से तैयार किये जानेवाले ‘आईस गोले’ का सर्वसामान्य नागरिकोें द्वारा बडे चाव से सेवन किया जाता है.
फुड एन्ड ड्रग द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं?
शहर में जगह-जगह पर शीतपेय की दुकाने लग गई है. शीतपेय सहित खाने-पीने की वस्तुओं के प्रत्येक विक्रेता के लिए अन्न व औषधी प्रशासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है. यदि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट पायी जाती है, तो संबंधितों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है.
– शरद कोलते
सह आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन