* हाईकोर्ट ने उठाया शिकायत पर ही सवाल
* पहली ही मुलाकात में लडकी होटल में कैसे जाएगी?
अमरावती/दि.12– अचलपुर सत्र न्यायालय द्वारा रेप के आरोप में 10 साल की कारावास और 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाये जाने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने शिकायत पर सवाल उठाते हुए आरोपी को बरी कर दिया. न्यायमूर्ति गोविंद सानप ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूरे मामले को ‘अविश्वनीय’ करार देते हुए फैसले में कहा कि, पीडित लडकी को होटल की खोली में आरोपी से मिलने की निश्चित तारीख भी याद नहीं. होटल में मिलने से पहले पीडिता की आरोपी से पहचान नहीं थी. यह उनकी पहली भेंट थी. पीडिता ने ही यह बात कही है. आदि बातों पर अदालत ने प्रश्न उपस्थित किये एवं आरोपी को बरी कर दिया. इस मामले में एड. मीर नगमान अली ने आरोपी की तरफ से पैरवी की.
शिकायत के अनुसार फरवरी 2017 में जलगांव में रहने वाला युवक पीडिता को मिलने उसके कॉलेज में आया. फिर मार्च 2017 में उसने युवती को होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया. कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करना है, इसलिए कमरा बुक करने की बात उसने युवती से कही. होटल के कमरे में उन्होंने सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की बात शिकायत में की गई है. लडके के व्यवहार देखकर पीडिता ने उससे हमेशा के लिए संपर्क तोड दिये. लडकी ने आगे आरेाप लगाया कि, लडके ने उसके कुछ आक्षेपार्ह फोटो क्लीक किये और उसके रिश्तेदारों से शेयर कर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किये. युवती के होने वाले पति को भी आरोपी ने फोटो भेज दिये थे.
अक्तूबर 2017 में लडकी ने युवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की. हाईकोर्ट ने मेडिकल सबूत, पीडिता, उसके पिता और कुछ गवाहों की गवाही पर अविश्वास निर्माण करने का निरीक्षण दर्ज किया. दोषी को बरी कर दिया.