जीप 2200 रुपए व कार 3 हजार रुपए की दर पर
विधानसभा चुनाव हेतु आठों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तय हुआ दरपत्रक
अमरावती/दि.4– विधानसभा चुनाव हेतु अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करने के साथ ही उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का हिसाब-किताब शुरु हो गया है. जिसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों हेतु एकसमान दरपत्रक तैयार किया है. जिसके अनुसार उम्मीदवारों को अपने प्रचार पर किये जाने वाले खर्च का हिसाब-किताब रोजाना ही निर्वाचन विभाग को देना पड रहा है. इसके तहत प्रचार वाहन के तौर पर प्रयुक्त होने वाले जीप के लिए चालक व इंधन सहित 24 घंटे का किराया 2200 रुपए तथा कार का किराया 3 हजार रुपए तय किया गया है.
आठों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु जिलाधीश व जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी सौरभ कटियार के हस्ताक्षर से दरपत्रक को लागू किया गया है. इस वर्ष निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम खर्च की मर्यादा को 40 लाख रुपए किया गया है, जो इससे पहले अधिकतम 28 लाख रुपए हुआ करती थी. चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने के बाद से ही प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च पर निर्वाचन विभाग द्वारा नजर रखनी शुरु की जाती है. साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को भी अपने द्वारा किये जाने वाले खर्च के तमाम ब्यौरे दर्ज करते हुए उसकी जानकारी निर्वाचन विभाग को देनी होती है. जिसके तहत नामांकन दाखिल करने से लेकर चुनावी नतीजे घोषित होने तक सभी प्रत्याशियों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन खर्च कक्ष में तय तारीखों पर दैनिक खर्च का हिसाब-किताब आवश्यक पावतियों के साथ देना होता है.
चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार सभा करने पर स्टेज, व्यासपीठ, डोम, पाइप पंडाल व शामियाना आदि के चौरस फुट के अनुसार तथा पोडियम, कूलर, गद्दे व पंखे आदि के प्रति नग के हिसाब से दरें तय की गई है. इसके साथ ही गेंदे व गुलाब के हार हेतु 100 रुपए प्रति नग की दरें तय की गई है.
* खर्च की मर्यादा 40 लाख रुपए
विधानसभा चुनाव हेतु अधिकतक खर्च की मर्यादा इससे पहले 28 लाख थी. जिसमें अब 12 लाख रुपए की वृद्धि की गई है और अब अधिकतम खर्च की मर्यादा 40 लाख रुपए हो गई है.
* कार की दर 14 से 18 रुपए प्रति किमी
निर्वाचन विभाग द्वारा तय किये गये दरपत्रक के मुताबिक वर्गवारी के अनुसार कार की दरें 14 रुपए से 18 रुपए प्रति किमी दर की गई है. साथ ही वातानुकूलित कारों की दरें थोडी अधिक है.
* 50 सीटर वाहन की दर 7 हजार रुपए
निर्वाचन दरपत्रक के मुताबिक 24 गड्डे के लिए 50 सीटर वाहन की दर 7 हजार रुपए तय की गई है. उम्मीदवारों के प्रचार हेतु आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं को लाने-ले जाने हेतु इन वाहनों का प्रयोग किया जाता है.
* निजी वाहनों की मांग बढी
जिले के आठों निर्वाचन क्षेत्रों में विविध प्रत्याशियों के प्रचार हेतु पदाधिकारियों व परिवार के लोग गांव-गांव में घूम रहे है. जिसके चलते निजी वाहनों की मांग बडे पैमाने पर बढ गई है.
* तय सीमा से अधिक खर्च होने पर
चुनावी खर्च का नियमित विवरण आवश्यक रसीदों सहित निर्वाचन खर्च समिति के पास तय दिन पर पेश करना होता है. अन्यथा खर्च का ब्यौरा पेश नहीं करने वाले प्रत्याशियों को नोटीस जारी की जाती है. साथ ही इसके बाद भी खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. इसके अलावा निर्वाचन विभाग द्वारा तय अधिकतम सीमा से अधिक खर्च होने पर भी पहले संबंधित प्रत्याशियों को नोटीस जारी की जाती है. जिस पर कोई समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है.
* दरपत्रक के अनुसार हिसाब देना जरुरी
प्रत्याशियों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन विभाग की ओर से तय दरपत्रक के हिसाब से चुनावी खर्च समिति को चुनाव प्रचार के दौरान किये जाने वाले खर्च का हिसाब-किताब नियमित रुप से देना होता है.
– शिवाजी शिंदे,
उपजिला निर्वाचन अधिकारी.