अमरावती

फर्जीवाडा करनेवाले कैलिफोर्निया के डॉ. प्रांजल वाघले को झटका

हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने का अनुरोध नामंजूर

नागपुर/दि.3- रिश्तेदार महिला को एक प्रकरण में बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत रहने की बात बताकर पुलिस अधिकारी पर दबाव लानेवाले अमेरिका के कैलिफोर्निया में कार्यरत डॉ. जिजस उर्फ प्रांजल रमेश वाघले (36) को गुरुवार को उच्च मुंबई न्यायालय की नागपुर खंडपीठ का झटका मिला. अदालत ने उसकी एफआईआर रद्द करने की विनंती नामंजूर कर उसका संबंधित आवेदन खारिज कर दिया.
न्या. विनय जोशी व न्या. वाल्मिकी मेनझेस ने यह फैसला सुनाया. 9 मार्च 2022 को बेलतरोडी पुलिस ने वाघलेे के खिलाफ धारा 419, 170, 177, 182, 189 के तहत एफआईआर दर्ज किया है. वाघले की रिश्तेदार कामिनी उर्फ प्रिया संजय वैरागडे एक मामले में आरोपी है. उसे इस प्रकरण से बाहर निकालने के लिए वाघलेे 19 जनवरी 2022 को अजनी विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त, परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त और बेलतरोडी के वरिष्ठ निरीक्षक से अलग-अलग समय मिला था.

* देख लेने की धमकी
प्रांजल वाघलेे ने प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत रहने की बात कहकर तीनो पुलिस अधिकारियों पर दबाव लाने का प्रयास किया. अधिकारियों व्दारा प्रकरण में कानून के मुताबिक जांच करने की भूमिका लिए जाने के बाद वाघलेे ने उन्हें देख लेने की धमकी दी. पश्चात पुलिस व्दारा जांच किए जाने पर वाघले प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत न रहने की जानकारी मिली, ऐसी शिकायत है. अदालत में सरकार की तरफ से एड. डोईफोडे ने कामकाज संभाला.

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