अमरावती

कनिष्ठ लिपिक अनिकेत मिश्रा मनपा की सेवा से बर्खास्त

आयुक्त का आदेश 12 साल बाद कार्रवाई

अमरावती/दि.28– सांस्कृतिक भवन की किराया वसूली में अनियमितता प्रकरण में कनिष्ठ लिपिक अनिकेत मिश्रा को मनपा की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने 24 फरवरी को यह आदेश पारित किए. मिश्रा के प्रकरण में घोटाले की रकम 5 लाख 51 हजार 960 रुपए है. इस कारण बर्खास्तगी के साथ इस रकम को उसकी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से दर्ज करने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए है. घोटाले के 12 साल बाद यह कार्रवाई की गई.
अनिकेत मिश्रा यह बाजार पवाना विभाग में कनिष्ठ लिपिक रहते उन्होंने सांस्कृतिक भवन की किराया वसूली में हेराफेरी की थी यह बात जुलाई 2011 में उजगार हुई थी. ऑडिट ने यह रकम 19.24 लाख निकली थी. इस कारण उसे 27 जुलाई 2011 को निलंबित किया गया. पश्चात इस प्रकरण की जांच की गई. 1 अप्रैल 2008 से 12 जुलाई 2011 की कालावधि में मिश्रा ने 19.24 लाख रुपए की कम वसूली कर मनपा का नुकसान किया. ऐसा दोषारोपण किया गया था. दिसंबर 2017 में मिश्रा व्दारा 5.51 लाख रुपए एकमुश्त रकम मनपा के फंड में जमा करने अन्यथा शिक्षा के रुप में बर्खास्त क्यों न किया जाए, ऐसी नोटिस दी गई थी. लेकिन मिश्रा ने यह नोटिस मिलने के बाद औद्योगिक न्यायालय में चुनौती दी थी. पश्चात यह प्रकरण फरवरी 2021 में औद्योगिक न्यायालय ने खारिज कर दिया. उसके बाद मिश्रा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी. उस न्यायालयीन आदेश के मुताबिक मिश्रा ने बचाव के अभिवेदन प्रस्तुत किए. लेकिन वह दिशाभूल करने वाले रहने की बात प्रशासन व्दारा कही गई. यह खुलासा वस्तुस्थिति को लेकर न रहने से आयुक्त ने उसे मनपा की सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

* अनियमितता के कारण बर्खास्तगी
संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के किराया वसूली के अनियमितता प्रकरण में अनिकेत मिश्रा को मनपा की सेवा से बर्खास्त किया गया है. वैसे आदेश 24 फरवरी को पारित किए गए.
– डॉ. प्रवीण आष्टीकर,
मनपा आयुक्त, अमरावती

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