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कदम ने किया अलकरीम ले-आउट से सावधान

संपत्ति का प्रकरण न्याय प्रविष्ठ

अमरावती/दि.14- शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी नितिन कदम ने उपनगर बडनेरा स्थित शेत सर्वे नंबर 274/3 क्षेत्र 1.62 आर महसूल आकार रुपए 6 इस खेती की जमीन पर प्रस्तावित अलकरीम ले-आउट से होशियार रहने कहा है. यह प्रकरण न्याय प्रविष्ठ होने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस खेत पर मालक नितिन बाबाराव कदम और प्रकाश भगवंतराव बोबडे का अधिकार है. इस जमीन पर राजेंद्र भगवंतराव जाधव (कम्पासपुरा जुनी बस्ती बडनेरा) ने कोर्ट को गुमराह कर तथा झूठा आधार लेकर सविता दोडे से मिलीभगत कर विशेष दीवानी प्रकरण क्रमांक 154/2003 में गैरकानूनी और गलत न्याय निर्णय तथा हुकुमनामा पारित किया. इस गैरकानूनी हुकूमनामा के विरुद्ध दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर अमरावती कोर्ट में नियमित प्रकरण क्रमांक 212/2004 नितिन कमद विरुद्ध सविता दोडे व राजेंद्र जाधव तथा इतर एवं नियमित दीवानी प्रकरण क्रमांक 315/2004 दाखिल किया है. उक्त प्रकरण कोर्ट ने गत 3 दिसंबर 2022 को स्वीकृत किए है. जिससे इस खेती की जमीन का मालकी अधिकार संदर्भ व कब्जा प्रकरण कोर्ट में विवाद शुरु है. यह विवाद कोर्ट में न्याय प्रलंबित रहने से नितिन कदम ने सभी हितचिंतक और नागरिकों से आवाहन किया है कि राजेंद्र भगवंतराव जाधव के साथ कोई भी खरीदी, विक्री, कर्ज, तारण या अन्य कोई व्यवहार कोई इस विवादित जमीन संबंध में न करें. उसी प्रकार ऐसा व्यवहार करने पर वह हस्तांतर कानून की धारा 52 अनुसार प्रलंबित न्याय प्रविष्ठ विवाद होने से जमीन हस्तातंरण नहीं होगी. किसी ने राजेंद्र भगवंतराव जाधव के साथ इस विवादित जमीन के संदर्भ में व्यवहार किया तो वह व्यवहार बंधनकारक नहीं रहेगा. उल्टे उनके विरुद्ध नुकसान भरपाई तथा कोर्ट खर्च सहित योग्य कार्रवाई करने पात्र रहेंगे. नितिन कदम ने आवाहन करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस विवादित जमीन के संदर्भ में राजेंद्र जाधव, नितेश मार्वे, संदीप कावरे, हाजी अब्दुल जाकीर, सै. जमील, सै. राजीक के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें.

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