चेक बाउन्स में आरोपी कांबले को सजा
5 लाख 10 हजार जमा कराने के भी निर्देश

* एड. महेश देशमुख द्बारा पैरवी
अमरावती/ दि. 24- स्थानीय अदालत ने 4 वर्ष पूर्व के धनादेश अनादरण केस में आरोपी संजय देवराव कांबले को न केवल 5 लाख 10 हजार की राशि महीने भर में कोर्ट में जमा करवाने कहा. बल्कि आरोपी को तीन माह की सजा भी सुनाई. इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एड. महेश देशमुख ने पैरवी की. उन्हें एड. अभिजीत पातुर्डे और एड. निखिल उमरे ने सहकार्य किया.
शिकायतकर्ता लीलेश्वर कडू के अनुसार उन्होंने एमएसइबी में कार्यरत आरोपी संजय कांबले को समय- समय पर आर्थिक सहायता की.् आरोपी ने उसके बदले में शिकायतकर्ता को बैंक ऑफ बडोदा का 4 लाख 10 हजार का चेक 4 अगस्त 2021 को दिया. यह चेक बैंक में जमा कराने पर अनादरित हो गया. जिससे कडू ने वकील के माध्यम से कांबले को नोटिस भेजी. इसके बाद भी कांबले ने रकम नहीं लौटाई. जिससे कडू ने एड. महेश देशमुख के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की. गत 21 मार्च को याचिका पर अदालत ने फैसला दिया.