कठोरा बु. सेवा सहकारी संस्था के चुनाव की दिलचस्प स्थिती
हाईकोर्ट की सुनवाई पर टीकी सहकार क्षेत्र की नजरें
अमरावती/दि.27– सहकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहनेवाले कठोरा बु. सेवा सहकारी संस्था के चुनाव 8 मई को होनेवाले है. इस चुनाव के अनुसार मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में सतीश देविदास महल्ले ने विभागीय निबंधक सहकारी संस्था के आदेश को आवाहन दिया है. इसमें जो सभासद संस्था के सभासद अर्हता पूरी नहीं कर सकती ( गांव के निवासी नहीं है व गांव में खेती भी नहीं) ऐसे 41 सभासदो को संचालक मंडल ने परस्पर सभासद करके कर्ज वितरण किया है. ऐसे सभासदो के सभासदत्व को संस्था के सभासद सतीश महल्ले ने सेक्शन 11 अंतर्गत तहसील उपनिबंधक, सहकारी संस्था से न्याय मांगा. यह आदेश विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था ने रद्द किया विभागीय सह निबंधक के आदेश के विरूध्द सतीश महल्ले ने उच्च न्यायालय में न्याय मांगा. इस पर 19 अप्रैल को सुनवाई होकर संबंधितों को नोटिस दिया गया. इस संबंध में सुनवाई अगले सप्ताह में होगी.
संस्था के विद्यमान संचालक मंडल ने संस्था के चुनाव की प्रक्रिया की हलचले शुरू होते ही सचिव की सहमति से अस्थायी सूची में 62 लोगों को नियमबाह्य सभासद करने की सूची में दिखाई दिया संस्था के सभासद पंकज अशोकराव कालबांडे ने चुनाव निर्णय अधिकारी से आपत्ति जताकर न्याय मांगा जिससे आक्षेप रद्द किया गया. इस आपत्ति पर पंकज कालबांडे ने उच्च न्यायालय में न्याय मांगा इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई होकर इस संबंध में उच्च न्यायालय को नोटिस देकर सुनवाई अगले सप्ताह में होगी. याचिकाकर्ता सतीश महल्ले व पंकज कालबांडे की ओर से उच्च न्यायालय में एड. सौरभ भेंडे पैरवी कर रहे है. इस पर दोनों याचिका का अगले सप्ताह होनेवाली सुनवाई पर जिले के सहकार क्षेत्र का ध्यान है. इस पर कठोरा बु. सेवा सहकारी संस्था के चुनाव दिशा निर्धारित की जायेगी.