अमरावती

खडसे व मनोहरे का जमानत आवेदन खारिज

धारणी ग्रामपंचायत में 64 लाख की हेराफेरी का मामला

  • कभी भी गिरफ्तार हो सकते है दोनों आरोपी

अमरावती/दि.22 – धारणी की 6 ग्रामपंचायत में 64 लाख रुपए की आर्थिक हेराफेरी करने के मामले में मुख्य आरोपी अनिल खडसे व सिध्दार्थ मनोहर की गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमानत का आवेदन अदाालत ने खारिज कर दिया है. अब दोनों आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.
धारणी की 6 ग्रामपंचायत के सचिव व सरपंच ने ग्रामपंचायत अंतर्गत सभी काम इम्फ्राटेक कंपनी के संचालक को दिये थे. कंपनी का मुख्य कार्यालय अमरावती के श्याम नगर में होने के कारण सचिव व सरपंच को हमेशा अमरावती आना पडता था. इस वजह से सरपंच व सचिव ने उनके डिजिटल हस्ताक्षर के पेन ड्राइव कंपनी के संचालक को सौंपे थे. संचालक अनिल खडसे व सिध्दार्थ मनोहरे ने डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर ग्रामपंचायत के खाते से खुद के खाते में रकम ट्रान्सफर करा ली. इस तरह 64 लाख रुपए की आर्थिक हेराफेरी की थी. इस मामले में पुलिस ने ग्रामपंचायत सचिव की शिकायत पर धोखाधडी का अपराध दर्ज कर इसकी तहकीकात के लिए मामला आर्थिक अपराध शाखा पुलिस को सौंपा था. अब दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमान पाने के लिए अदालत में आवेदन किया था. इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी ने ‘से’ दायर किया. अदालत ने 19 मार्च को सिध्दार्थ मनोहरे और 21 मार्च को अनिल खडसे की जमानत खारिज कर दी. अब पुलिस दोनों आरोपियों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

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