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खंडणीबाज मंजुलकर को दो वर्ष की कैद

मुख्य न्यायदंडाधिकारी का फैसला

* उद्यमी खंडेलवाल को दी थी धौंस
अमरावती/दि.13- उद्यमी रुपचंद खंडेलवाल के डामर प्लांट पर जाकर 3 लाख रुपए रंगदारी मांगने और न देने पर जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में छठवें अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी राजेंद्र घोगले ने आरोपी किसन मंजुलकर को दोषी करार देकर 2 वर्ष साधारण कैद की सजा सुनाई. इस मामले में दोनों पक्ष मिलाकर 8 साक्षीदार कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे. बता दें कि कोर्ट ने आरोपी को दोनों ही धाराओं 385 और 506 के तहत कसूरवार पाया और सजा सुनाई.
इस्तगासे के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत फिर्यादी रुपचंद खंडेलवाल के डाबर प्लांट पर 21 फरवरी 2019 को सुबह 11 बजे आरोपी किसन मंजुलकर आया. उसने 3 लाख रुपए रंगदारी मांगी. खंडेलवाल व्दारा इंकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी. खंडेलवाल की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दफा 385, 506 के तहत अपराध दर्ज किया.
मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. विशेष सहायक सरकारी वकील श्रीमती खंडारे ने अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रभावी ढंग से मामला रखा. उन्होंने 6 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए. बचाव पक्ष की तरफ से भी जोरदार प्रयास हुए. 2 गवाह बचाव पक्ष ने अदालत में पेश किए. दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायधीश घोगले ने आरोपी किसन को दोषी करार देकर दफा 385 में 2 वर्ष और दफा 506 में छह माह सामान्य कैद की सजा सुनाई. श्रीमती खंडारे ने सरकारी पक्ष प्रस्तुत किया. उन्हें फ्रेजरपुरा पुलिस का सहयोग मिला.

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