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खोलापुर के सरपंच सरला इंगले अपात्र घोषित

अप्पर आयुक्त ने सुनवाई पश्चात जारी किया आदेश

* आर्थिक गडबडी सहित कर्तव्य में कोताही का पाया गया दोषी
अमरावती/दि. 11 – भातकुली तहसील अंतर्गत खोलापुर ग्राम पंचायत की सरपंच सरला दादाराव इंगले को संभागीय अप्पर आयुक्त ने सुनवाई पश्चात ग्रापं में आर्थिक गडबडी तथा सरपंच पद के कर्तव्यों में कोताही का दोषी पाते हुए सरपंच पद हेतु अपात्र घोषित कर दिया. साथ ही जिला परिषद के सीईओ को आदेश दिया है कि, अनियमितता व अपहारित रकम के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की ओर से 3 सितंबर 2002 व 18 जून 2021 को जारी निर्देशानुसार व नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच सरला इंगले को पद से अपात्र घोषित किए जाने को लेकर जिप सीईओ कार्यालय द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई थी. जिसके बाद आयुक्तालय द्वारा जिप सीईओ को मामले की जांच करते हुए 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई थी और रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों पक्षों को अपना युक्तिवाद प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया. जिसमें जिप सीईओ ने ग्रापं हेतु खरीदे गए साहित्य में सरपंच सरला इंगले द्वारा बडे पैमाने पर अनियमितता व गडबडी करने के साथ ही सरकारी निधि का अपहार करने को लेकर तमाम जरुरी दस्तावेज पेश किया. साथ ही बताया कि, इससे पहले भी 6 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 39 (1) के तहत जिप सीईओ कार्यालय द्वारा सरपंच सरला इंगले को सरकारी जगह पर रहनेवाले अतिक्रमण को हटाने के संदर्भ में कर्तव्य को लेकर कोताही करने व उस मामले में आर्थिक गडबडी करने की बात साबित होने पर सरपंच पद हेतु अपात्र घोषित किया गया था. वहीं पूरे मामले की सुनवाई के बाद अब अप्पर आयुक्त गजेंद्र बावने ने खोलापुर ग्रापं की सरपंच सरला इंगले को पद हेतु अपात्र घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है. साथ ही अपहारित रकम एवं गडबडी के संदर्भ में सरकारी नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश जिप सीईओ के नाम जारी किया है.

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