अमरावती

हत्यारोपी इब्राहिम खान को मिली अग्रीम जमानत

ताज नगर में सलमान खान हत्या का मामला

अमरावती  प्रतिनिधि/ दि.२९ – स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ताज नगर में सलमान खान नामक युवक को चाकू मारकर कुछ लोगों ने हत्या कर डाली थी. इस हत्याकांड में शामिल आरोपी इब्राहीम खान मेहबूब खान की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत स्थानीय अदालत ने मंजूर कर ली है. जानकारी के अनुसार २० मई २०२० के दिन नागपुरी गेट पुलिस थाने में शेख कालू ने दी शिकायत के आधार पर पुलिस ने शोएब खान उर्फ मोनू इब्राहीम खान, रिजवान, इशाक पहेलवान, साजिद पन्ना, जावेद रेतीवाला, राजा, इमरान, इब्राहीम खान ने ताजनगर परिसर में सलमान खान के सिने में चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास किया था. इसपर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दफा ३०२, ३२४, ३२३, ५०४, १४३, १४७, १४८, १४९, ३४ के तहत अपराध दर्ज किया. आरोपी के गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी के वकील एड.अनिरुध्द लड्ढा ने इब्राहीम खान की जमानत के लिए आवेदन जिला व सत्र न्यायालय में दायर किया. दलीले पेश करते हुए एड. लड्ढा ने कहा कि इब्राहीम खान ने किसी तरह का हमला या हथियार नहीं मारा. किसी तरह का जख्म मृत सलमान खान को नहीं पहुंचा. इस घटना में आरोपी का किसी भी तरह से हस्तक्षेप या समावेश नहीं है. इन दलीलों को मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी इब्राहीम खान का जमानत आवेदन मंजूर किया. एड.अनिरुध्द लड्ढा ने एड. अनिरुध्द विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में पैरवी की.

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