अमरावती

कोरोना काल में पैरोल पर गए कैदियों को लाया जा रहा वापस

न्यायालय के आदेश पर 380 कैदियों को छोडा गया था पैरोल पर

* मध्यवर्ती कारगृह को जेल मुख्यालय के निर्देश
अमरावती / दि.13- दो साल पहले कोरोना संक्रमण के बढते मरीजों की संख्या को देखते हुए, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में कैद कैदियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से न्यायालय व्दारा आदेश दिए गए थे. न्यायालय के आदेशानुसार कुल 380 कैदियों को पैरोल (संचित अवकाश) पर छोड दिया गया था. पिछले साल अक्तूबर महीने से कोरोना संक्रमण कम हुआ. जिसमें अब अमरावती जिला भी कोरोना मुक्ति की सूची में शामिल हुआ है. ऐसे में कोरोना काल में पैरोल पर छोडे गए 380 कैदी अब तक भी जेल में वापस नहीं लौटे. जेल मुख्याल व्दारा 5 मई को इन सभी कैदियों को वापस लाए जाने के निर्देश जेल मुख्यालय व्दारा कारागृह प्रशासन को दिए गए.
निर्देश मिलते ही मध्यवर्ती करागृह प्रशासन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर पैरोल पर छोडे गए कैदियों को कब्जे में लेकर जेल में लाने के निर्देश दिए. अमरावती के वरिष्ठ कारागृह अधिकारी के.बी. निरासे ने बताया कि, 5 मई को जेल मुख्यालय से पैरोल पर छोडे गए कैदियों को फिर से जेल मेें लाने के संदेश मिले है. उसके अनुसार कैदियों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरु हुई है. उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में मध्यवर्ती जेल में सजा भुगतने वाले कैदी भी कोरोना की चपेट में आए थे.
जेल के अधिकांश कैदी कोरोना की चपेट में आने की वजह से राज्य सरकार के निर्देशानुसार जेल में कैदियों की संख्या कम करने उन्हें पैरोल पर छोडने के आदेश दिए गए थे. इसी आदेश के तहत कैदियों की मांग के अनुसार 380 कैदियों को उस समय पैरोल मंजूर की गई थी. नियम के अनुसार पैरोल का आवकाश 45 दिनों का रहता है. कैदी के आवेदन पर उसे कुछ दिनों की छूट मिल जाती है किंतु कोरोना काल में पैरोल पर छोडे गए कैदियों को जेल में वापस लाने के लिए किसी भी प्रकार के निर्देश सरकार की ओर से अभी तक नहीं मिलने से पैरोल पर छोडे गए कैदी सरेआम घूम रहे थे. 5 मई को जिन्हें वापस लाने के निर्देश दिए गए.

फरार कैदियों पर की जाएगी कार्रवाई
कोरोना काल में पैरोल पर छोड गए कैदी दोबारा जेल में जाने के डर से फरार हो गए. उन कैदियों पर संबंधित पुलिस थाने में धारा 324 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

आरटीपीसीआर जांच जरुरी
पैरोल पर छोड गए कैदी को अब तक आदेश जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर जेल में दाखिल करना होगा, लेकिन जेल में दाखिल करने से पहले संबंधित कैदी की आरटीपीसीआर जांच जरुरी है. जांच कवाने के पश्चात उनकी रिपोर्ट देखकर कैदियों को जेल में प्रवेश दिया जाएगा.
– के.बी. निरासे, वरिष्ठ कारागृह अधिकारी

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