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अमरावती में धरी गई ‘लेडी मुन्नाभाई’

बारहवीं पास महिला चार साल से चला रही थी दवाखाना

* दहीसाथ में नैचरोपैथी सेंटर हुआ सील, महिला के खिलाफ अपराध दर्ज
अमरावती/दि. 25 – कला शाखा से कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण रहनेवाली एक महिला द्वारा अपने ही घर में एक्यूपंक्चर व नैचरोपैथी क्लिनिक खोलकर डॉक्टरी की प्रैक्टिस चलाने का सनसनीखेज मामला स्थानीय दहीसाथ परिसर में उजागर हुआ है. इस मामले में भाजीबाजार स्थित मनपा शहरी स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉ. फिरोज खान की शिकायत पर खोलापुरी गेट पुलिस ने विगत 23 अगस्त को उक्त महिला के खिलाफ वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम 33, 34, 36 व 38 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
बता दे कि, उक्त महिला द्वारा वैद्यकीय व्यवसाय से संबंधित कोई भी डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं रहने के बावजूद भी विगत चार वर्षों से डॉक्टरी की प्रैक्टिस की जा रही थी, ऐसा मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पता चला था. जिसकी जानकारी से अवगत होते ही मुंबई स्थित महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन के प्रबंधक ने 10 जून 2024 को मनपा के नाम जारी पत्र में उक्त बोगस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था. जिसके चलते कोई भी वैद्यकीय शैक्षणिक पात्रता अथवा डिप्लोमा या डिग्री नहीं रहने के बावजूद एक्यूपंक्चर व नैचरोपैथी के जरिए सर्वसामान्य पर खुद को डॉक्टर दर्शाते हुए उपचार करनेवाली 30 वर्षीय महिला के घर पर भाजीबाजार शहरी स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉ. फिरोज खान, डॉ. निगार खान व डॉ. रुपेश खडसे ने पुलिस की सहायता लेते हुए छापा मारा. जहां पर पाया गया कि, उक्त 30 वर्षीय महिला ने दहीसाथ परिसर स्थित अपने घर पर शानदार क्लिनिक सजा रखा था. साथ ही अपने घर पर सुजोग एक्यूपंक्चर नैचरोपैथी क्लिनिक का बोर्ड लगा रखा था. जिस पर दावा किया गया था कि, इस क्लिनिक में गर्दन का दुखना, नसों का दुखना, कमर का दर्द, फ्रैक्चर या ऑपरेशन के बाद वाली जख्म, घुटनों का दर्द, थाईरॉईड, मधुमेह, मोटापा, मानसिक असंतुलन, वांग, साईटिका व डिटॉक्स आदि का इलाज किया जाता है.

* बेसिक लेवल सर्टीफिकेट
मनपा के पथक ने जब उक्त फर्जी महिला डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश किया तो वहां पर एक्यूपंक्चर निडल्स, मैग्नेट, गोल मैग्नेट पेंचेस, बॉडी डिहॉक्स मशीन, सर्क्युलेशन मशीन, स्टिम लेंथिंग मशीन जैसी वस्तूंए पाई गई. साथ ही खुद को डॉक्टर दर्शानेवाली महिला ने अपने पास इंटरनैशनल सुजोग एसोशिएशन से सुजोग थेरपी इंडक्शन बेसिक लेवल का कोर्स किया रहने का सर्टीफिकेट दिखाया. जिसकी मनपा के स्वाथ्य पथक द्वारा की गई जांच के बाद पूरी असलियत उजागर हुई

* वीजिटिंग कार्ड बोर्ड पर भी डॉक्टर का उल्लेख
उक्त महिला के पास वैद्यकीय शैक्षणिक पात्रता रहनेवाला कोई भी प्रमाणपत्र नहीं रहने के बावजूद भी उक्त महिला ने अपने वीजिटिंग कार्ड व दवाखाने के बोर्ड पर अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखा था. जिसके निचे डायनस सुजोग एक्यूपंक्चर व नैचरोपैथी थेरपी क्लिनिक के नाम का उल्लेख था. उक्त महिला के पास डॉक्टर रहने की पात्रतावाली कोई भी पदविका या पदवी नहीं रहने के बावजूद वह खुद को डॉक्टर दर्शाते हुए डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही थी. जो सीधे-सीधे महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन के आदेश का उल्लंन है. जिसके चलते वैद्यकीय अधिकारी डॉ. फिरोज खान ने उक्त महिला के खिलाफ खोलापुरी गेट पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर उक्त ‘लेडी मुन्नाभाई’ के खिलाफ खोलापुरी गेट पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज किया है.

* खोलापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दहीसाथ परिसर में अपना क्लिनिक चलानेवाली महिला के पास को भी वैद्यकीय शैक्षणिक पात्रता अथवा डिग्री नहीं पाई गई. परंतु उस महिला ने अपने वीजिटिंग कार्ड व अपने नामफलक पर खुद के नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लिख रखी थी और वह खुद को डॉक्टर दर्शाते हुए ही लोगों का इलाज भी करती थी. जिसके चलते उक्त महिला के क्लिनिक को सील करते हुए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.
– डॉ. विशाल काले, वैद्यकीय व चिकित्सा अधिकारी, अमरावती मनपा.

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