लैंड डेवलपर को उच्च न्यायालय से अग्रीम जमानत
कारंजा के टीटी सुपर मार्केट मॉल निर्माण में ढाई करोड की धोखाधडी का मामला
अमरावती/ दि.1 – मंगरुलपीर में रहने वाली प्रिया चंद्रकांत ठाकरे व चंद्रकांत सुभाष ठाकरे ने आरोपी को 15 जनवरी 2017 के दिन कारंजा में मॉल निर्माण करने के लिए भागीदार के माध्यम से प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव को विकसन करार के अनुसार पंजीयन 1 फरवरी 2017 को किया गया. सुनील तोटे, ज्ञानेश्वर कदम, राजेश शिंदे, किशोर लाहोटी को इस मामले में आरोपी दर्शाया गया. उन्होंने टीटी सुपर मार्केट मॉल के निर्माण कार्य में करीब ढाई करोड रुपयों की धोखाधडी की गई, ऐसा आरोप लगाया गया. आरोपियों ने अग्रीम जमानत पाने के लिए एड. सपना जाधव के माध्यम से उच्च न्यायालय में आवेदन किया. एड. जाधव की दलीले सुनकर अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमानत दे दी है.
बताया गया कि, उस कॉम्प्लेक्स के टीटी सुपर बाजार में 79 दुकान (गाले) निर्माण करने का कहकर लोगों से गाले बुक करने के नाम पर रुपए इकट्ठा कर दुकान बेचने का बताया. उसने शिकायतकर्ता को कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोअर के गाला क्रमांक 5 का 23 लाख में बेचने का सौंदा आरोपी ने किया. परंतु रकम देने के बाद निर्माण कार्य बीच में रोककर शहर से फरार हो गया. रकम वापस नहीं की. इसपर कारंजा पुलिस थाने में शिकायत दी गई. उस मामले में दी शिकायतकर्ताओं ने शिकायत दी. 2 करोड 55 लाख 79 हजार 800 रुपए की धोखाधडी किये जाने का अपराध दर्ज कराया. इस मामले में एड. सपना जाधव की दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपियों को अग्रीम जमानत दे दी है.