अमरावती
समृद्धि प्रकल्पग्रस्तों को बाजार मूल्य के अनुसार जमीन का दाम
मुंबई./ दि.23 – नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग प्रकल्पग्रस्तों को बाजार मूल्य के अनुसार जमीन के दाम नहीं दिए जाने की राज्य सरकार की अधिसूचना उच्च न्यायालय व्दारा रद्द कर दी गई है. न्यायमूर्ति एस.वी. गंगापुरवाला तथा न्यायमूर्ति विनय जोशी व्दारा आदेश दिए गए. जिसकी कॉपी शुक्रवार को उपलब्ध हुई है. 13 अगस्त 2018 को जारी किए गए प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार ने जमीन के बाजार मूल्य को निश्चित करने हेतु मुद्रांक कानून अंतर्गत रेडीरेकनर देने का निर्णय लिया था. किंतु साल 2018 में सरकार ने शुद्धीपत्र निकालकर समृद्धि महामार्ग प्रकल्पग्रस्तों को अधिसूचना से बाहर रखा था. सरकार की सितंबर 2018 की अधिसूचना शुद्धिपत्रक को समृद्धि महामार्ग के कुछ प्रकल्पग्रस्तों ने उच्च न्यायालय में आवाहन किया.