अमरावती

गैर तरीके से जमीन खरीदी बिक्री कर आर्थिक धोखाधडी की

भूखंड घोटाले से संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दर्ज करे

* गोपाल तिरमारे की विभागीय आयुक्त व नप प्रादेशिक संचालक से मांग
चांदूर बाजार/ दि.16– चांदूर बाजार नगर परिषद में शहर के सरहद से बाहर व उपविभागीय अधिकारी अचलपुर ने मंजूर किये मौजा चांदूर बाजार खेत सर्वे नं. 81/1 के भूखंड क्रमांक 48 (अमैनिटी स्पेस) की उपविभाग का नगर पालिका अधिकार न होने पर भी नियम तोडकर आदेश देकर फिर आदेश रद्द करने, इसी तरह आदेश रद्द होने के बाद भी जमीन मालिक ने नियम तोडकर खरीदी बिक्री लेनदेन कर संबंधित के साथ आर्थिक धोखाधडी की. यह बडे पैमाने पर भूखंड घोटाला किया गया है. इस मामले में पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया जाए, ऐसी मांग को लेकर भाजपा के पार्षद गोपाल तिरमारे ने विभागीय आयुक्त तथा नगर परिषद प्रशासन प्रादेशिक संचालक को ज्ञापन सौंपा.
सौंपे ज्ञापन में गोपाल तिरमारे ने कहा है कि, चांदूर बाजार नगर परिषद ने मौजा चांदूर बाजार खेत सर्वे नं. 81/1 के भूखंड क्रमांक 48 के उपविभाग करने के आदेश 19 मार्च 2021 को दिये है. इस भूखंड के मालिक चांदूर बाजार नगर पालिका के तत्कालीन सदस्य व एक राजनीतिक संगठना के नगर पालिका गुट नेता आबिद हुसैन अब्दुल रफीक व अन्य चार ऐसे कुल पांच व्यक्ति है. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अचलपुर ने मे. नवकार बिल्डर्स की ओर से महेंद्र जवरीलाल जैन के आवेदन अनुसार खेत सर्वे नंबर 81/1 क्षेत्रफल 2.10 हे.आर इस अकृषक जमीन का निवासी प्रयोजन में रुपांतरण करने की अनुमति करने 18 जनवरी 2013 को दी थी. 9 अक्तूबर 2020 को मे.नवकार बिल्डर्स की ओर से महेंद्र जवरीलाल जैन ने आबीद हुसैन व अन्य चार ऐसे पांच व्यक्तियों को मौजा चांदूर बाजार का वह भूखंड की खरेदी 29 लाख 50 हजार रुपए में करके दी. फिर इसके बाद मोहम्मद माजीद मोहम्मद सादीक ने 12 दिसंबर 2020 को मुख्याधिकारी नगर परिषद कार्यालय, चांदूर बाजार को लिखित पत्र व्दारा मौजा चांदूर बाजार के उस भूखंड की उपविभागनी करने के बारे में अनुमति की मांग की. चांदूर बाजार शहर के सरहद से बाहर रहने वाली जमीन को अकृषक व उपविभागनी अनुमति देने का नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं होने के बाद भी नगर पालिका ने उस भूखंड की उपविभागनी नियम के बाहर अनुमति मुख्याधिकारी ने 19 मार्च 2021 को दी. इसी तरह जमीन मालिक ने नगर पालिका को गुमराह किया. मुख्याधिकारी ने दी अनुमति आदेश 31 मार्च 2021 को रद्द कर पहले दी अनुमति के पत्र का दुरुपयोग किया. उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी व ऐसा पाये जाने पर फौजदारी की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेश मुख्याधिकारी ने जारी किया.
वह खेत की उपविभागनी की नियम तोडकर अनुमति मुख्याधिकारी ने 31 मार्च 2021 को रद्द करने के बाद भी जमीन मालिक ने पहले 19 मार्च 2021 को दी अनुमति आदेश जो मुख्याधिकारी ने रद्द किया, उसी अनुमति के आदेश का गैर दुरुपयोग कर गैर नियम गांव नमुना सात तैयार किया और ऐसे ही गैर रास्ते से झूठे सरकारी दस्तावेज तैयार कर जमीन मालिक ने दुय्यम निबंधक चांदूर बाजार के माध्यम से कई लोगों को भूखंड की खरीदी करवाई, इस तरह जमीन मालिक ने खरीदी कर बडे पैमाने में आर्थिक धोखाधडी की, ऐसी बात उजागर हुई है.
गोपाल तिरमारे ने आरोप लगाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि, जमीन मालिकों ने तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी के गुट नेता व नप सदस्य का समावेश है. उन्होंने नप के अधिकारियों को अपने हाथ में लेकर पद का दुरुपयोग कर गैर रास्ते से झूठे सरकारी दस्तावेज तैयार कर नगर पालिका कार्यालय, पटवारी कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय को गुमराह किया. इसी तरह जमीन खरीदने वालों को भी गैर तरीके से खरीदी करवाई. उनके साथ भी बडे पैमाने में आर्थिक धोखाधडी कर बडा भूखंड घोटाला किया है. इस घोटाले में नगर पालिका के कुछ अधिकारी व कर्मचारियों का समावेश है. इसमें बडे पैमाने पर आर्थिक लेन-देन हुआ है. इस वजह से इस मामले में चांदूर बाजार पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया जाए, इसी तरह दोषियों पर कडी कानूनन कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग भी गोपाल तिरमारे ने ज्ञापन के माध्यम से की है.

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