कारागार के बंदीजनों को दिया गया कानूनी मार्गदर्शन
अमरावती- दि.29 कारागार में रहने वाले बंदीजनों को अदालत में अपना पक्ष रखने हेतु सरकारी खर्च पर वकील मिलने का अधिकार है. साथ ही उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार मिलने का भी पूरा हक है. इस आशय का प्रतिपादन जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा किया गया.
आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत स्थानीय मध्यवर्ती कारागृह में कैदियों के लिए कानून विषयक मार्गदर्शन तथा वैद्यकीय जांच के लिए आयोजित किया गया था. जिसमें जिलाधीश पवनीत कौर ने उपरोक्त विचार व्यक्त किये. प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश आर.एन. जोशी की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में धर्मादाय सहआयुक्त एस.बी. ठाकरे, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव जी.आर. पाटील, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदाले, कारागार अधीक्षक बी.एम. भोसले तथा जेल अधिकारी स्नेहल चव्हाण सहित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के योगेश देशमुख, अंकुश इंगले, गौरव राऊत, निलेश पार्वे तथा रवि चंदनखेडे आदि उपस्थित थे.
इस समय आयोजित स्वास्थ्य शिविर में डॉ. पंजाबराव देशमुख अस्पताल, डॉ. हेडगेवार अस्पताल, श्री संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पीटल, दयासागर अस्पताल, रेडियंट हॉस्पीटल, डेंटल कॉलेज तथा इंडियन मेडिकल असोसिएशन के सहयोग से बंदीजनों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही विभिन्न जांच व परीक्षण किए गए. आयोजन की सफलतार्थ कारागार प्रशासन के संदीप मिराशे व श्रीकृष्ण बनसोड आदि ने महत प्रयास किए.