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विधायक रवि राणा की जमानत पर फैसला कल

आज अदालत में दाखिल हुई याचिका

* सुनवाई पश्चात कोर्ट ने पुलिस व अभियोजन पक्ष से मांगा ‘से’
* कल गुरूवार 3 मार्च को ही ‘से’ दाखिल करने को लेकर दिया निर्देश
अमरावती/दि.2– मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर धारा 307, 353, 147, 148 व 149 के तहत नामजद विधायक रवि राणा ने आज अपने वकीलों के मार्फत स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत मिलने हेतु आवेदन पेश किया. एड. प्रशांत देशपांडे व एड. दीप मिश्रा द्वारा आज सुबह 11 बजे पेश किये गये आवेदन पर पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश एस. बी. जोशी की अदालत के समक्ष अपरान्ह 2.45 बजे सुनवाई शुरू हुई. जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने पुलिस एवं अभियोजन पक्ष से कल गुरूवार 3 मार्च को ‘से’ दाखिल करने हेतु कहा. ऐसे में उम्मीद है कि, विधायक रवि राणा की अग्रिम जमानत को लेकर अदालत द्वारा कल ही कोई फैसला सुनाया जा सकता है.
बता दें कि, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर विगत 9 फरवरी को राजापेठ रेलवे अंउरपास में कुछ महिलाओं द्वारा स्याही फेंकी गई थी. जिससे संबंधित वीडियो व फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गये थे. पश्चात आयुक्त आष्टीकर द्वारा 9 फरवरी की रात करीब 9.30 बजे राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया था कि, उन पर स्याही फेंकने के साथ ही कुछ लोगों ने स्कू्र ड्राईवर यानी पेचकस से उन पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया. जिसके आधार पर राजापेठ पुलिस ने विधायक रवि राणा सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ धारा 307, 353, 147, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज करते हुए पांच लोगों को 9 फरवरी को ही गिरफ्तार किया. जिन्हें पहले पीसीआर व बाद में एमसीआर के तहत रखा गया. पश्चात पांचों आरोपियों को विगत दिनों जमानत दे दी गई. वहीं दूसरी ओर इस दौरान विधायक रवि राणा 9 फरवरी से ही दिल्ली में थे. जिन्होंने 21 फरवरी को दिल्ली की पटियाला कोर्ट से ट्रांझिट एंटिसिपेटरी बेल हासिल की थी और वे 24 फरवरी को अमरावती वापिस लौटे थे. वहीं इस ट्रांझिट बेल की अवधि सोमवार 28 फरवरी की सुबह खत्म हो गई. किंतु इस दौरान विधायक राणा की ओर से स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत मिलने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया था. ऐसे में पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किये जाने की संभावना थी. इसी बीच विधायक राणा द्वारा आज बुधवार 2 मार्च को स्थानीय अदालत के समक्ष जमानत हेतु आवेदन किया गया. जिस पर कल कोई फैसला होना अपेक्षित है.

* अजय मोरया की जमानत पर भी कल सुनवाई
वहीं इस मामले में नामजद अजय मोरया द्वारा भी स्थानीय अदालत के समक्ष जमानत मिलने हेतु याचिका दाखिल की गई है. जिस पर कल गुरूवार 3 मार्च को सुनवाई पुरी करते हुए फैसला होने की उम्मीद है. बता दें कि, अपने खिलाफ मामला दर्ज होने से लेकर अब तक अजय मोरया लगातार फरार चल रहे है और उन्होंने विगत दिनों ही गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्राप्त करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की है.

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