अमरावती

येवदा के कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द

शिकायत मिलने पर जिला कृषि अधीक्षक ने की कार्रवाई

दर्यापुर/दि.23– कीटकनाशक व औषधि व रासायनिक खाद नियंत्रण आदेश के प्रावधान का उल्लंघन करने की बात निदर्शन में आने पर जिला कृषि अधीक्षक ने दर्यापुर तहसील के येवदा स्थित रोहित एग्रो नामक कृषि केंद्र के कीटनाशक औषधि विक्री का लाइसेंस स्थायी रुप से रद्द किया गया है. तथा कृषि केंद्र का रासायनिक खाद लाइसेंस आगामी 6 महिने के लिए रद्द कर दिया गया है.
येवदा के रोहित हरीकीशोर राठी संचालक रहने वाले रोहित एग्रो इस कीटनाशक, रासायनिक खाद और बीज विक्री की दुकान से सामग्री विक्री करते दौरान अनियमिता होने की शिकायत जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी को प्राप्त हुई थी. जिसके बाद कृषि विभाग के जिला उडन दस्ते ने कृषि केंद्र की जांच करने पर रासायनिक खाद के स्टॉक फल ग्राहकों को दिखे, ऐसे स्थान पर लगाया नहीं गया था. पंजीयन प्रमाणपत्र में दुकान में विक्री के लिए रखे गए स्त्रोतों का समावेश नहीं किया गया था. बिक्री कर रहे रासायनिक खाद के बिल रखे नहीं गए और तथा कई अनियमितता दिखाई दी. इसके अलावा कृषि केंद्र से यश ट्रेडर्स मेन रोड येवदा इस नाम से रासायनिक खार विक्री करने का बिल बुक मिला. इसके पूर्व की गई जांच के समय पाई गई त्रुटियाेंं की पूर्तता रोहित एग्रो के संचालक ने नहीं करने की बात निदर्शन में आने पर कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई.

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