अमरावती

इंधन के माप में पाप करने पर लायसेंस होंगा रद्द

पेट्रोल पंप संचालकों को  कसी नकेल

-नया उपभोक्ता कानून आया अस्तित्व में

परतवाड़ा/अचलपुर/दी/३१-  पेट्रोल पंप पर की जाती धोखाधड़ी,पंप ऑपरेटर की हाथ की सफाई,कम इंधन देना,मिलावटी इंधन बेचनाआदि सभी अनैतिक कार्य अब पंप संचालकों को महंगे पड़ सकते है.देशभर में अब नया उपभोक्ता कानून अस्तित्व में आ चुका है.मिलावटी उत्पादन की बिक्री करना अथवा मूल्य-माप में पाप करने पर अब पेट्रोल पंप की अनुज्ञप्ति स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएंगी.
राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद से मिली जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2020 से इस कानून को लागू कर दिया गया है.अब ग्राहक को केंद्रीय  ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण, ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाने का मौका मिलेगा.शिकायत में तथ्य  पाये जाने पर संबंधित पंप का लाइसेंस दो वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जायेगा. इसके बाद भी शिकायत आने पर पंप की अनुज्ञप्ति स्थायी रूप से निरस्त कर दी जाएंगी.कानून में केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण को अमलीजामा पहनाया गया है.इस माध्यम से केंद्रीय  प्राधिकरण मुख्य आयुक्त,अन्य आयुक्त,प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति शासन करेंगा.एक केंद्रीय अन्वेंशन विभाग तैयार किया जायेगा.उसके प्रमुख के रूप में महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक आदि पद निर्माण किये जायेंगे.यह प्राधिकरण भ्रामक और फर्जी विज्ञापनों और अनुचित व्यापार के खिलाफ 10 से 50 लाख तक जुर्माना करेंगा.फिलहाल निधि खरे को केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण के आयुक्त बनाया गया है.
नए कानून में अब उत्पादन कर्ता,निर्माता,विक्रेता,सेवा देनेवाला इन सभी का दायित्व निश्चित किया गया है.वस्तु के परिपूर्ण न होने पर व सेवा में त्रुटि रहने पर उत्पादक,विक्रेता और विज्ञापनकर्ता को जवाबदार माना जायेगा.उत्पादक अथवा विक्रेता द्वारा झूठा विज्ञापन देने पर मामला सिद्ध होने के बाद 2वर्ष कारावास अथवा 10 लाख रुपये दंड का या दोनों भी सजा सुनाई जा सकेंगी.पुनः वही फर्जी विज्ञापन देने पर 5वर्ष की सजा अथवा 50 लाख रुपये जुर्माना या दोनों भी सजा हो सकती है.
किसी ग्राहक को शारीरिक नुकसान होने पर 1वर्ष कारावास,3लाख रुपये जुर्माना,शरीर का ज्यादा नुकसान होने पर 7वर्ष कारावास 5लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.किसी ग्राहक की मृत्यु होने की सूरत में आजन्म कारावास, आजीवन कैद की सजा होंगी. ऐसे किसी भी केस को पूर्णतः गैरजमानती मामला कर दिया गया है.
-घर बैठे कर सकेंगे शिकायत-:
अब ग्राहक ईमेल सेवा से घर बैठे ही देश के किसी भी ग्राहक आयोग को अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. केस की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएंगी.इससे घर बैठे ही न्याय प्राप्त होंगा. अधिकांश ग्राहक शिकायत करने से घबराते है.लेकिन शिकायतकर्ता को कोई तकलीफ नही होने दी जाएंगी.समय पड़ने पर शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखने का प्रावधान भी नए कानून अंतर्गत किया गया है.

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