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67 लोगों पर की गई कार्रवाई
अमरावती/दि.1 – मेडिकल स्टोर्स में अनधिकृत फार्मासिस्ट नहीं रहने, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाईयों की बिक्री करने, अधिकृत बिलींग नहीं रहने जैसे नियमों का उल्लंघन करनेवाले 12 मेडिकल स्टोर्स के लाईसेन्स को औषधी प्रशासन विभाग (एफडीए) द्वारा अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाईयां विगत एक वर्ष के दौरान एफडीए की ओर से की गई.
इस संदर्भ में एफडीए द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विगत एक वर्ष के दौरान एफडीए के अधिकारियों द्वारा 159 होलसेल व रिटेल मेडिकल स्टोर्स की जांच-पडताल की गई. जिसमें प्राथमिक दोष पाये जाने पर 67 लोगों को कामकाज में सुधार करने हेतु नोटीस जारी की गई. वहीं गंभीर स्वरूप का दोष पाये जाने पर 12 मेडिकल स्टोर्स के लाईसेन्स को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया. साथ ही गंभीर किस्म की गडबडियां पाये जाने के चलते दो मेडिकल स्टोर्स का लाईसेन्स हमेशा के लिए खारिज कर दिया गया. यह कार्रवाई औषधी प्रशासन के सहायक आयुक्त उमेश घराटे के मार्गदर्शन में एफडीए के निरीक्षक मनीष गोतमारे द्वारा की गई.
बता दें कि डॉक्टर की पर्ची के बिना नींद की गोलिया बेचने, जिसके नाम पर लाईसेन्स है वह फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर्स में उपस्थित नहीं रहने, अधिकृत बिलींग नहीं करने और मेडिकल स्टोर्स में साफ-सफाई नहीं रहने जैसी बातों पर एफडीए द्वारा जांच-पडताल करने के बाद कार्रवाई की जाती है.
7 लाख रूपयों की अवैध दवाईया जप्त
जिले में 2 हजार 242 फूटकर व थोक परवानाधारक मेडिकल व्यवसायी है. जिन पर औषधी प्रशासन विभाग द्वारा नजर और नियंत्रण रखा जाता है. बीते एक साल के दौरान एफडीए द्वारा 6 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से रखा गया दवाईयों का स्टॉक भी बरामद किया गया. जिसमें 6 लाख 78 हजार रूपयों की दवाईयां जप्त की गई.
- एक वर्ष में 67 लोगों को नोटीस दी गई और गलती पाये जाने पर 12 मेडिकल व्यवसायियों का लाईसेन्स अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया. साथ ही सालभर के दौरान 6 लाख 78 हजार रूपयों का माल भी बरामद किया गया.
– मनीष गोतमारे
औषध निरीक्षक, अमरावती.