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68 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित

नियम तोडने के कारण कार्रवाई

अमरावती/दि.17– किसानों को समय पर खाद बीज और कीटनाशक मिल सकें. इसके लिए कृषि केंद्रो का लाइसेंस दिए गये है. लेकिन संभाग के कुछ केंद्रों द्बारा नियमों को ताक पर रखकर कृषि सामग्री की बिक्री की गई थी. यह बात कृषि विभाग के उडनदस्तों की जांच में सामने आयी है. जिससे नियमों का पालन नहीं करनेवाले 68 केंद्रों लाइसेंस निलंबित कर दिए गये है. वही 198 केंद्रों के बिक्री बंद करने के आदेश दिए गये है. उक्त कार्रवाई 31 अक्तूबर तक की गई. संभागीय कृषि विभाग की मिली जानकारी के अनुसार खरीफ मौसम के दौरान संभाग में आनेवाले पांचों जिलों में खाद, बीज और कीटनाशक की कालाबाजारी पर लगाम लगाने और नियमानुसार किसानों के खाद, बीज मिल सके, इसकी जांच के लिए उडन दस्ते गठित किए गये थे.

* पांचों जिले में की गई कार्रवाई
विभाग की ओर से बीज केंद्रों की जांच की गई. नियमों को पालन नहीं करनेवाले 24 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए. 7 के लाइसेंस रद्द किए गए. वहीं 7 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई. 80 केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए.इसी प्रकार रासायनिक खाद बेचने वाले केंद्रों की जांच की गई. इनमें से 2 निलंबित, 5 रद्द , 9 के खिलाफ एफआईआ और 50 केंद्रों की बिक्री रोकने के आदेश दिए गए. इसी प्रकार कीटनााक बेचने वाले 18 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित व 8 के रद्द किए गये. 4 पर एफआई आर की कार्रवाई की गई. 68 केंद्रों की बिक्री पर रोक लगाई गई.

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