अमरावतीमहाराष्ट्र

दस वाहनों के लाइसेंस रद्द

गौवंश की ढुलाई भारी पडी

* आरटीओ का एक्शन
अमरावती/ दि. 1– अवैध गौवंश यातायात पर अंकुश लगाने के लिए एसपी के अहवाल पर प्रादेशिक परिवहन विभाग ने वाहनों के लाइसेंस रद्द कर दिए है. इस प्रकार 10 वाहनों के लाइसेंस रद्द किए जाने की जानकारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की ओर से दी गई. यह भी बताया गया कि तीन माह के लिए उक्त आदेश जारी हुआ है. मोर्शी और चांदुर रेलवे थाना अंतर्गत गौवंश की ढुलाई यह वाहन कर रहे थे.
मोर्शी थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 764 में 6 टाटा एस कंपनी के वाहनों के विरूध्द धारा 11(1) सी , 11(1) जी, 11 (1) (के), प्राणियों का छल प्रतिबंधक कानून और महाराष्ट्र पशु संरक्षक अधिनियम की धारा 5 (ए), 9, एवं बीएनएस की धारा 3 (5) अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था. ऐसे ही चांदुर रेलवे थाना क्षेत्र में 4 टाटा एस फोरव्हीलर के विरूध्द उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था. एसपी की रिपोर्ट पर आरटीओ ने लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.

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