अमरावती

उम्रकैद सजायाप्ता आरोपी बाईज्जत बरी

नवसारी हत्याकांड में उच्च न्यायालय का फैसला

अमरावती/दि.26 – पिछले 7 वर्ष पूर्व यहां के नवसारी में हुए हत्याकांड के मामले में पांच आरोपियों को अदालत में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में न्याय की गुहार लगाई थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बाईज्जत बरी करने के आदेश दिये.
जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2015 की रात 10 बजे आरोपी अमर सरोदे, विक्की गोले, रोशन गायकवाड, अक्षय जुनघरे, निरज उगले ने नवसारी में रहने वाले रवि फरकाडे व उसके साथियों पर छोटीसी बात को लेकर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया था. इस विवाद में रवि फरकाडे की मौके पर ही मौत हो गई थी. रवि फरकाडे के साथ उपस्थित महिला व उसके दोस्त जान बचाकर भाग गये थे. पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की तहकीकात करते हुए अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया था. जिला सत्र न्यायालय में इस मुकदमे की सुनवाई ली गई और फिर अदालत ने दोषी करार देते हुए सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में न्याय की गुहार लगाई गई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बाईज्जत बरी कर दिया है.

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