अमरावतीमहाराष्ट्र

पत्नीहंता को आजीवन कारावास

अंजनगांव सुर्जी तहसील के हंतोडा ग्राम की साल 2019 की घटना

अंजनगांव सुर्जी/दि. 30 – तहसील के हंतोडा ग्राम में वर्ष 2019 में संदेह के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी थी. अचलपुर जिला व सत्र न्यायाधीश-2 आर. बी. रेहपाडे की अदालत ने आरोपी चंद्रशेखर अशोक लबडे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल 2019 को दोपहर के दौरान चंद्रशेखर अशोक लबडे ने पत्नी के चरित्र पर संदेह कर तथा पत्नी द्वारा उसके साथ घर जाने से इंकार करने पर संतप्त होकर चंद्रशेखर ने कुल्हाडी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी थी. देवराव तुकाराम जाधव की शिकायत पर अंजनगांव सुर्जी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चंद्रशेखर लबडे को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने जांच पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की. इस प्रकरण की सुनवाई अचलपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश (2) आर. बी. रेहपाडे की अदालत में हुई. प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से 14 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद सबूत, न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट और आरोपी के शरीर पर खून के धब्बे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की तरफ से सहायक सरकारी वकील एड. डी. ए. नवले ने काम संभाला. पैरवी अधिकारी के रुप में जमादार सतीश भदे ने काम संभाला.

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