अमरावतीमहाराष्ट्र

पत्नीहंता को उम्रकैद

वरुड में वर्ष 2020 में घटित हुई थी घटना

अमरावती /दि.30– पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उसकी हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई. यह घटना 31 मई 2020 को वरुड के गजानन नगर में घटित हुई थी. वरुड के जिला व सत्र न्यायाधीश ए. एस. आवटे की अदालत ने 29 अप्रैल को यह फैसला सुनाया. सजा सुनाये गये आरोपी का नाम वरुड निवासी रमेश मंगल धुर्वे (40) है. जबकि मृतक महिला का नाम शारदा उर्फ दुर्गा रमेश धुर्वे है.
जानकारी के मुताबिक शारदा और रमेश धुर्वे का घटना के 14 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था. रमेश को शराब की लत है. वह हमेशा पत्नी शारदा के चरित्र पर संदेह कर हमेशा मारपीट करता था. 30 मई 2020 को रमेश और शारदा के बीच इसी कारण पर से हमेशा के मुताबिक विवाद हुआ. बारबार होने वाले इस विवाद से त्रस्त होकर शारदा अपने दो बेटों के साथ घर छोडकर मायके जाने के लिए रवाना हुए. रात को बस न मिलने से वह बच्चों को लेकर घर लौटी. उसी रात 11.30 बजे के दौरान रमेश ने फिर से शारदा के साथ विवाद किया और उसके साथ बेदम मारपीट कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया. शारदा को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. इस प्रकरण में शारदा के भाई मंगेश गुलाब परतेती ने 31 मई 2020 को वरुड थाने में शिकायत दर्ज की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पडताल के बाद 12 अगस्त 2020 को चार्जशीट अदालत में दाखिल की. इस प्रकरण में न्यायालय की तरफ से कुल 8 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश ए. एस. आवटे की अदालत ने आरोपी रमेश धुर्वे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता मंगेश भागवत ने इस प्रकरण में सफल युक्तिवाद किया.

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