नाबालिग पर लैंगिक अत्याचार प्रकरण में आजीवन कारावास
नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र की वर्ष 2021 की घटना

अमरावती /दि.27– तदर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश पी. ए. साबले की अदालत ने नाबालिग युवती पर लैंगिक अत्याचार प्रकरण में सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रवीण उर्फ पांडू शंकरराव अंभोरे (40) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह घटना नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र में 12 दिसंबर 2021 को घटित हुई थी.
नांदगांव पेठ पुलिस ने 13 दिसंबर 2021 को पीडिता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुराचार सहित पोक्सोे के तहत मामला दर्ज किया था. 7 वर्षीय पीडिता घटनास्थल के पास खेल रही थी, तब आरोपी प्रवीण अंभोरे उसे विरान स्थल पर ले गया और वहां पर उसने बालिका पर लैंगिक अत्याचार किया था. पीडिता द्वारा अपनी मां को घटनाक्रम बताने के बाद नांदगांव पेठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पिछले चार साल से प्रवीण अंभोरे कारागृह में ही है. न्यायालय ने इस प्रकरण में कुल 7 गवाहों को परखा. नांदगांव पेठ की सहायक निरीक्षक कविता पाटिल ने इस प्रकरण की जांच कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की. सरकार की तरफ से सहायक सरकारी वकील एड. सोनाली क्षीरसागर ने युक्तिवाद किया. न्यायाधीश साबले ने आरोपी प्रवीण उर्फ पांडू शंकर अंभोरे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालयीन पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस कर्मचारी ईश्वर राठोड और बाबाराव मेश्राम ने काम संभाला.