
अमरावती/दि.29– साले के साथ मारपीट होने का पता चलते ही बीचबचाव करने गये जीजा पर चाकू से हमला कर हत्या करने की घटना नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के गुलीस्तानगर में वर्ष 2022 में घटित हुई. इस प्रकरण में स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा सुनाये गये आरोपी का नाम गुलिस्ता नगर निवासी मो. शाकीर खान मो. जाकीर खान (21) है.
जानकारी के मुताबिक गुलीस्तानगर निवासी शेख मुजफ्फर शेख बहार की शिकायत पर 8 मई 2022 को नागपुरी गेट पुलिस ने मो. शाकीर खान व सोयल खान के खिलाफ एक की हत्या तथा दूसरे की हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया था. इस प्रकरण में शाकीर खान और सोयल खान को घटनावाले दिन ही नागपुरी गेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. बताया जाता है कि, शेख मुजफ्फर और उसका साढू फिरोज खान अफसर खान घर पर थे, तब उसका साला शेख जाकीर अपनी सास को मोटर साइकिल पर बैठाकर दवाखाना लेकर गया था. दोपहर 2.45 बजे परिसर के कुछ युवकों ने शेख जाकीर के साथ वाहन हटाने के कारण पर से मो. शाकीर खान जाकीर खान ने विवाद कर चाकू निकाला रहने की जानकारी दी. इस कारण शेख मुजफ्फर व उसका साढु फिरोज खान समझाने के लिए गये, तब मो. शाकीर खान ने चाकू से हमला कर फिरोज खान की हत्या कर दी. इस प्रकरण में पुलिस ने जांच पडताल पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एस. वी. यार्लगड्डा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 15 गवाहों को परखा गया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मो. शाकीर खान जाकीर खान को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 307 के तहत तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से शासकीय अभियोक्ता दिलीप तिवारी ने सफल पैरवी की.