हत्याकांड प्रकरण में तीनों को उम्रकैद
वलगांव थाना क्षेत्र की दो वर्ष पूर्व की घटना
अमरावती/दि.16– झगडे में मध्यस्थी करने गए युवक की चाकू घोंपकर हत्या करनेवाले तीनों आरोपियों को जिला व सत्र न्यायाधीश (4) एच. एल. मनवर के अदालत में मंगलवार 15 अक्तूबर को उम्रकैद के साथ प्रत्येकी 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह घटना 20 फरवरी 2022 को वलगांव थाना क्षेत्र के एक रिसोर्ट से सटकर घटित हुई थी.
जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपियों के नाम कृष्णा उर्फ किसना भोसले (35), बिसन रघुनाथ शिंदे (25) और राजेश रघुनाथ शिंदे (23) है. सभी आरोपी अमरावती शहर के दशहरा मैदान निवासी है. जबकि मृतक कन्हैया पवार अकोट निवासी है. बताया जाता है कि, कन्हैया पवार अपनी पत्नी गंगा और बेटे के साथ व्यवसाय के लिए वलगांव के एक रिसोर्ट के बाजू में तंबू डालकर रहता था. आरोपी कृष्णा, बिसन और राजेश भी वहीं पर तंबू में रहते थे. घटनावाले दिन रात को तीनों आरोपी आपस में विवाद कर रहे थे. इस कारण कन्हैया और उसकी पत्नी गंगा विवाद छुडाने के लिए गए. तब बिसन और राजेश ने कन्हैया को पकड लिया तथा कृष्णा ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें कन्हैया की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. इस प्रकरण में गंगा ने वलगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच-पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की. इस प्रकरण में चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश एच. एल. मनवर की अदालत में 8 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद, प्रत्येकी 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता मंगेश भागवत ने सफल युक्तिवाद किया.