अमरावतीमहाराष्ट्र

पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

सन 2020 की घटना, वरुड में हुई थी हत्या

अमरावती/दि.29– वरुड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 मई 2020 को अपनी पत्नी की हत्या करनेवाले रमेश मंगल धुर्वे (40, गजानन नगर, वरुड) नामक आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए वरुड के जिला व सत्र न्यायाधीश ए. एस. आवटे की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. मंगेश भागवत ने सफल युक्तिवाद किया.
इस्तगाते के मुताबिक रमेश धुर्वे का विवाह 14 वर्ष पूर्व शारदा उर्फ दुर्गा के साथ हुआ था. परंतु शराब पीने की लत रहनेवाला रमेश हमेशा ही अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ मारपीट किया करता था. जिससे तंग आकर 30 मई 2020 को शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोडकर मायके जाने हेतु निकली. लेकिन बस नहीं मिलने की वजह से अपने पति के घर वापिस आ गई. उसी रात करीब 11.30 बजे शारदा उर्फ दुर्गा धुर्वे को सिर, छाती, गर्दन व कान के पास गंभीर जख्म रहने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया. इसके बाद शारदा के भाई मंगेश परतेती ने 31 मई को वरुड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर मामले की जांच करते हुए वरुड पुलिस ने रमेश धुर्वे के खिलाफ भादंवि की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर सरकारी वकील एड. मंगेश भागवत ने कुल 8 गवाह पेश किए. जिसमें से आरोपी के दो बेटों रोहित रमेश धुर्वे व तुषार रमेश धुर्वे ने अदालत को बताया कि, 29 मई व 30 मई को उनके माता-पिता के बीच जमकर झगडा हुआ था और पिता रमेश धुर्वे ने मां शारदा उर्फ दुर्गा के साथ जमकर मारपीट की थी. साथ ही घटनावाली रात भी रमेश धुर्वे घर पर था और हत्या के वारदात में प्रयुक्त फावडा व हमाली का हूक भी रमेश धुर्वे का ही था.
गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के युक्तिवाद को सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश ए. एस. आवटे ने आरोपी रमेश धुर्वे को भादंवि की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करनेवाले अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. मंगेश भागवत को मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी पीएसआई एस. एन. भगत व पैरवी अधिकारी महिला पोकां पूनम वंजारी ने सहयोग किया.

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