अमरावती/ दि.26 – स्थानीय जिला के सत्र न्यायालय क्रमांक 4 के न्यायाधीश एस.ए.सिन्हा ने आरोपी नरेश मारबधे को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए दंड तथा दंड नहीं भरने पर एक साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई है.
इस्तेगासे के अनुसार चांदूर रेलवे तहसील के एकपाला निवासी नरेश मारबधे अपनी पत्नी के चारित्र्य पर बार-बार संदेह लेता था. जिसके चलते उसकी पत्नी अपने दो बेटों के साथ मायके सोनोरा काकडे गांव में रह रही थी. 11 मई 2018 में मृतक महिला की ननद की शादी होने से वह शादी के लिए एकपाला गांव आयी थी. 20 मई 2018 में सास व ससुरल के कहने पर वह ससुराल में रहने के लिए आयी थी. 21 मई 2018 की दोपहर आरोपी के मां-बाप ने चिखपुकार मचाते हुए रमेश मारबधे को घर बुलाया. इस समय रमेश मारबधे ने घर पर आकर देखा तो मृतक महिला पलंग पर खून से सनी पडी हुई थी व आरोपी के हाथ में कुल्हाडी थी. उस समय रमेश व उसके बेटे ने आरोपी को पकडकर रखा था और पुलिस पाटील को जानकारी दी गई. महिला को ऑटो में डालकर अस्पताल लाया गया. चांदूर रेलवे अस्पताल में महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. आरोपी ने स्वयं अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाडी के दो वार कर उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद सुधीर कालमेघ ने नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से कुल्हाडी जब्त की गई. इसके अलावा आरोपी और मृतक के कपडे भी जब्त किये गए. इसके बाद मामला न्यायप्रविष्ठ किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से इस मामले में सात गवाह के बयान जांचे गए. सरकारी वकील पंकज इंगले ने सक्षम रुप से युक्तिवाद किया. इसके बाद इस मामले में आरोपी नरेश मारबधे को जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 4 के न्यायाधीश एस.ए.सिन्हा ने धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए दंड व दंड नहीं भरने पर एक साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दंड की रकम मृतक के बच्चों को नुकसान भरपाई के रुप में देने के आदेश भी दिये. साथ ही जिला सेवा प्राधिकरण को मृतक के दोनो बच्चों को नुकसान भरपाई देेने के आदेश पारित किये गए. इस मामले में जांच अधिकारी के रुप में पीएसआई दिलीप सहारे और पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस कर्मी अरुण हटवार ने सहयोग दिया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील पंकज इंगले ने सफल पैरवी की.