पिता के हत्यारे बेटे को उम्रकैद
बुलढाणा/दि.21– अपने पिता की कुल्हाडी से काटकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर देने वाले बेटे को मेहकर स्थित जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
दोषारोप पत्र के मुताबिक मेहकर के समता नगर में रहने वाला शुभम गजानन गवई 20 मई 2021 को शाम 5.30 बजे के आसपास अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था. जिसकी वजह से उसके पिता गजानन गवई ने उसे डाटा. इस समय दोनों बाप-बेटे में कुछ विवाद हुआ, तो शुभम अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और रात 8 बजे के आसपास शुभम ने घर लौटकर अपने पिता के सिर पर कुल्हाडी दे मारी. इस घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई. पश्चात शुभम की मां ने ही अपने बेटे के खिलाफ मेहकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर मेहकर पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करते हुए शुभम गवई को हिरासत में लिया तथा मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों व गवाहों को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने शुभम गवई को उसके पिता की हत्या का दोषी करार दिया तथा भादंवि की धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.