अमरावती

हत्यारोपी सरपंच पति को उम्रकैद

तत्कालीन सरपंच पत्नी बाईज्जत बरी

* अचलपुर न्यायालय का फैसला
* बहुचर्चित देवमाली में हत्या का मामला
परतवाडा/ दि.11 – परतवाडा शहर के समीपस्थ देवमाली ग्रामपंचायत में आरटीआई कार्यकर्ता गणेशराव चौधरी के हत्या के मामले में सरपंच पति भास्कर चौधरी को अचलपुर के प्रथम श्रेणी जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति एस. एन. यादव ने कल शुक्रवार के दिन उम्रकैद की सजा सुनाई. जबकि संदेह का लाभ लेते हुए आरोपी की पत्नी तत्कालीन सरपंच विद्या चौधरी को बाईज्जत बरी कर दिया.
देवमाली ग्रामपंचायत की मासिक सभा शुरु रहते समय 30 जून 2017 को आरटीआई कार्यकर्ता गणेश चौधरी (82, देवमाली)यह मांगी गई जानकारी लेने के लिए सचिव के पास पहुंचे थे. सभा समाप्त होने के बाद तत्कालीन सरपंच विद्या भास्कर चौधरी (48) व उनका पति भास्कर विठ्ठलराव चौधरी (66, दोनों देवमाली) ने ग्रामपंचायत के कामकाज में बाधा निर्माण करने का आरोप लगाते हुए गणेशराव चौधरी को लात घुसों से बेदम पीटा. कर्मचारी राहुल सरोदे ने यह जानकारी गणेश चौधरी के बेटे प्रवीण चौधरी को दी. तब उसके दोस्त संजीव जिचकार को साथ में लेकर वाहन से गणेशराव चौधरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टर ने जांच के बाद गणेश चौधरी को मृत घोषित किया.
ग्रामपंचायत में सरपंच विद्या चौधरी व पति भास्कर चौधरी ने मारपीट की जिसके कारण पिता की मौत हो गई, ऐसी शिकायत गणेश के पुत्र प्रवीण चौधरी ने परतवाडा पुलिस थाने में दी और हत्या का अपराध दर्ज करने की मांग की. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 21 सितंबर 2017 के दिन हत्या का अपराध दर्ज किया गया. इस मामले में विशेष सरकारी वकील सुनील देशमुख की नियुक्ति की गई थी. ग्रामपंचायत कार्यालय में उपस्थित सचिव समेत कर्मचारी अपने बयान से मुखर गए. उपस्थित 12 गवाह, मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर व उपस्थित कुछ चष्मदीद गवाहों के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए. एड. सुनील देशमुख की दलिलों को मान्य करते हुए अदालत ने दोषी करार देकर भास्कर चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई. जबकि उसकी पत्नी विद्या चौधरी को अदालत ने बाईज्जत बरी कर दिया. पैरवी अधिकारी के रुप में दादाराव डहाके ने कामकाज संभाला.

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